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जिले में 15 जुलाई तक निषेधाज्ञा लागू

Mon, 18 May 2020 10:09 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 18 May 2020 10:09 PM IST
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Prohibitory orders apply till July 15 in the district
सोनभद्र। जिला मजिस्ट्रेट एस. राजलिगंम ने वर्तमान में कोरोना वायरस पर नियंत्रण के मद्देनजर 15 जुलाई तक के लिए सोनभद्र की सीमा में धारा-144 लागू कर दिया है। निषेधाज्ञा अथवा उसके किसी भी अंश का उल्लघन दंड प्रक्रिया संहिता एवं आईपीसी की धारा-188, अपदा प्रबंधन अधिनियम - 2005 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। डीएम ने कहा कि इसका उल्लंघन करने वालों को चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी।
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