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Sonebhadra News: जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र नए नियम से लोगों की बढ़ी परेशानी

Sat, 10 Aug 2024 11:51 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 10 Aug 2024 11:51 PM IST
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People are facing increased problems due to new rules for birth and death certificate
अनपरा। जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के नियमों में बदलाव से आवेदकों की परेशानी बढ़ा दी है। जन्म के 21 दिन के बाद आवदेन करने वालों को प्रमाण पत्र के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। नगर में ईओ के न होने के कारण जन्म-मृत्यु के आवेदन लंबित हो रहे हैं।
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नियम के अनुसार 21 दिनों के अंदर जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र आवदेन के लिए किसी भी आदेश की जरूरत नहीं है, लेकिन 21 दिनों के बाद एसडीएम के समक्ष आवेदन करना होता था। इसके बाद नगर एवं ग्राम सभा ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी करते थे। अब नए नियमों के तहत जन्म एवं मृत्यु के 21 दिन बाद आवेदक को पहचान पत्र के साथ एसडीएम और सीएमओ के आदेश के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। नए नियम से लोगों की समस्या बढ़ गई है।
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अनपरा नगर से जिला मुख्यालय 100 किलोमीटर दूर है। वहां तक दौड़ भाग करने में लोगों को समस्या हो रही है। साथ ही नगर पंचायत में ईओ के न होने से जन्म-मृत्यु का काम ठप है। गत 29 जून को अनपरा नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ऋचा यादव को स्थानांतरण जिले के बाहर हो गया है। उसके बाद के आवेदन लंबित पड़े हैं।
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यह है नियम
जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बच्चे के माता-पिता के आधार कार्ड की छायाप्रति और मोबाइल नंबर अनिवार्य है। जन्म के प्रमाण के लिए किसी भी अस्पताल से जारी जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना है। 21 दिन के बाद आवेदन करने पर एसडीएम के आदेश के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी से आदेश कराना अनिवार्य है।
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