{"_id":"68a4c81cf5c2518b1b034314","slug":"party-leaders-were-defamed-by-creating-fake-facebook-id-case-filed-sonbhadra-news-c-194-1-son1002-132862-2025-08-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sonebhadra News: फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर पार्टी के नेताओं को किया बदनाम, मुकदमा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sonebhadra News: फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर पार्टी के नेताओं को किया बदनाम, मुकदमा
विज्ञापन
डाला। सपा के जिला सचिव मंगल प्रसाद ने फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर पार्टी के नेताओं को बदनाम करने का आरोप लगाया है। सीजेएम कोर्ट के आदेश पर सोमवार की शाम को चोपन पुलिस ने एक महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
डाला निवासी मंगल प्रसाद जायसवाल सपा के जिला सचिव हैं। कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में उन्होंने बताया कि उनके साथी सपा के नगर अध्यक्ष पारस यादव और प्रकाश सिंह उर्फ पप्पू सिंह भी पार्टी में सक्रिय हैं।
आरोप है कि 28 दिसंबर 2024 को रागिनी मिश्रा नाम से एक फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर सोशल मीडिया पर जातिसूचक व अमर्यादित टिप्पणियां पोस्ट की गईं। इसमें सीधे उनके और पार्टी नेताओं के नाम से गलत बातें प्रसारित की गईं। मंगल जायसवाल का कहना है कि इस पोस्ट से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हुई।
विज्ञापन
उन्होंने चौकी प्रभारी डाला और थानाध्यक्ष चोपन को तहरीर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 2 जनवरी को जनसुनवाई में और 29 जनवरी को एसपी को रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थना पत्र भेजा था। इसके बाद भी कार्रवाई न होने पर उन्होंने कोर्ट की शरण ली।
चोपन एसओ विजय कुमार चौरसिया ने बताया कि सीजेएम कोर्ट के आदेश पर रागिनी मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोपी महिला के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।
विज्ञापन
डाला निवासी मंगल प्रसाद जायसवाल सपा के जिला सचिव हैं। कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में उन्होंने बताया कि उनके साथी सपा के नगर अध्यक्ष पारस यादव और प्रकाश सिंह उर्फ पप्पू सिंह भी पार्टी में सक्रिय हैं।
विज्ञापन
आरोप है कि 28 दिसंबर 2024 को रागिनी मिश्रा नाम से एक फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर सोशल मीडिया पर जातिसूचक व अमर्यादित टिप्पणियां पोस्ट की गईं। इसमें सीधे उनके और पार्टी नेताओं के नाम से गलत बातें प्रसारित की गईं। मंगल जायसवाल का कहना है कि इस पोस्ट से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हुई।
विज्ञापन
उन्होंने चौकी प्रभारी डाला और थानाध्यक्ष चोपन को तहरीर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 2 जनवरी को जनसुनवाई में और 29 जनवरी को एसपी को रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थना पत्र भेजा था। इसके बाद भी कार्रवाई न होने पर उन्होंने कोर्ट की शरण ली।
चोपन एसओ विजय कुमार चौरसिया ने बताया कि सीजेएम कोर्ट के आदेश पर रागिनी मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोपी महिला के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।