Sonebhadra News: सेवाकुंज आश्रम के केंद्र प्रमुख के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश, आरोप भी जान लें
सोनभद्र जिले में सेवाकुंज आश्रम के केंद्र प्रमुख के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है। आरोप है कि केंद्र प्रमुख ने 12 वर्षीय आदिवासी छात्र से अश्लील हरकत की थी।
विस्तार
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने मंगलवार को बिरसा मुंडा वनवासी विद्यापीठ सेवाकुंज आश्रम कारीडांड़ चपकी के केंद्र प्रमुख कृष्ण गोपाल के खिलाफ बभनी एसओ को केस दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोप है कि केंद्र प्रमुख ने 12 वर्षीय आदिवासी छात्र से अश्लील हरकत की थी।
इस मामले की सुनवाई मंगलवार को अदालत में हुई। पीड़ित की मां की तरफ से अदालत को बताया गया कि उनका बेटा (12) बिरसा मुंडा बनवासी विद्यापीठ सेवाकुंज आश्रम कारीडांड़ चपकी में कक्षा 7 का छात्र था। घटना गत 5 जनवरी के दोपहर की है।
केंद्र प्रमुख कृष्ण गोपाल ने छात्र को अपने कमरे में बुलाया और दरवाजा बंद कर उसके साथ अश्लील हरकत की और धमकी भी दी। कहा कि किसी को कुछ बताया तो जिंदा नहीं बचोगे। किसी तरह बेटा वहां से भागा और फोन कर मामले की सूचना दी।
इसके बाद छात्र को घर ले आई। दूसरे दिन यानी 6 जनवरी को बभनी थानाध्यक्ष को कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद एसपी समेत उच्चाधिकारियों को रजिस्टर्ड डाक से शिकायती पत्र भेजा। कहीं सुनवाई नहीं हुई तो अदालत की शरण में आई। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रथम दृष्टया मामले को गंभीर माना और कृष्ण गोपाल के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया।
क्या कहते हैं अधिकारी
अदालत के आदेश की कॉपी नहीं मिली है। अदालत का जो भी आदेश होगा, उसका पालन किया जाएगा।- सदानंद राय, थानाध्यक्ष, बभनी
जो भी आरोप लगाए गए हैं, वह निराधार हैं। राजनीति से प्रेरित होकर ऐसा षड्यंत्र किया गया है। इसकी जांच कराई जाए तो सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। -कृष्ण गोपाल, केंद्र प्रमुख