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Sonebhadra News: पंचायतों के वार्ड निर्धारण पर दो अगस्त तक दे सकेंगे आपत्ति

Thu, 31 Jul 2025 12:46 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 31 Jul 2025 12:46 AM IST
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Objections can be given on the ward determination of Panchayats till August 2
नगर क्षेत्र के विस्तार से प्रभावित पंचायतों के वार्ड निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दो अगस्त तक आपत्ति दे सकेंगे। डीएम बीएन सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) के पुनर्गठन के संबंध में समय-सारिणी निर्धारित की गई है।
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इस प्रक्रिया के तहत आपत्तियां प्राप्त करने से लेकर अंतिम प्रकाशन तक की तिथियां तय कर दी गई हैं। 18 से 22 जुलाई तक ग्राम पंचायतवार जनसंख्या का निर्धारण होना था।
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28 जुलाई को ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की प्रस्तावित सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। इस पर दो अगस्त तक आपत्ति ली जाएगी। तीन से 5 अगस्त तक आपत्तियों का निस्तारण होगा। छह से 10 अगस्त तक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम सूची का प्रकाशन कराया जाएगा।
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डीएम ने बताया कि आंशिक परिसीमन के फलस्वरूप प्रारूप-1 में प्रभावित ग्राम पंचायत के वार्ड, प्रारूप-2 में रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र पंचायत और प्रारूप-3 में प्रभावित जिला पंचायत वार्डों का अनंतिम प्रकाशन जन सामान्य की सूचना के लिए कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति को इन प्रकाशित प्रस्तावों पर कोई आपत्ति हो, तो वह 2 अगस्त तक किसी भी कार्यदिवस में विकास खंड कार्यालय, जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय या जिलाधिकारी कार्यालय में लिखित रूप में आपत्ति दर्ज करा सकता है।
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