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अब परिवहन विभाग में भी शुरू होगा ओटीएस

Thu, 30 Jun 2022 11:36 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 30 Jun 2022 11:36 PM IST
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Now OTS will start in the Transport Department as well
बिजली विभाग के बाद अब उप संभागीय परिवहन विभाग भी बकाया वसूली के लिए एकमुश्त समाधान योजना शुरू करने जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत बकाया वाहन स्वामियों को ब्याज में छूट प्रदान की जाएगी। एआरटीओ कार्यालय में एक अप्रैल 2020 या उससे पहले के पंजीकृत वाहनों के बकाये पर लगा ब्याज शत प्रतिशत माफ हो जाएगा। वाहन स्वामी एकमुश्त या तीन किश्तों में भुगतान कर सकेंगे।
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एआरटीओ कार्यालय की मानें तो एक जुलाई से परिवहन विभाग एक मुश्त समाधान योजना को शुरू करने जा रहा है। एक हजार रुपये जमा कर आवेदन करना होगा। 27 जुलाई 2022 तक योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के अंतर्गत वाहन स्वामियों को एआरटीओ प्रशासन दफ्तर में एक हजार रुपये की धनराशि के आवेदन शुल्क के साथ 27 जुलाई तक आवेदन करना होगा। इस योजना का लाभ वह वाहन स्वामी उठा सकते हैं, जिनके विरुद्ध बकाया कर एवं शास्ति की वसूली के लिए प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। जिनके वाहन को वित्तपोषक के द्वारा कब्जे में ले लिया गया हो या कर संबंधी प्रकरण उप परिवहन आयुक्त यात्रीकर उत्तरप्रदेश लखनऊ के समक्ष लंबित हो।
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वित्तपोषक भी उनके कब्जे में लिए गए वाहनों के लिए इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के अंतर्गत वाहनों के प्रति बकाया कर की धनराशि को एकमुश्त और किश्तों में जमा करने की व्यवस्था है। एक मुश्त योजना का लाभ के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आदेश की तिथि से 30 दिन के भीतर संपूर्ण धनराशि जमा करनी होगी। यदि किश्तों में जमा करना चाहते हैं तो आदेश जारी होने की तिथि के 21 दिन के भीतर बकाया का 50 फीसद, द्वितीय व तृतीय किश्त में क्रमश: 28 व 35 दिन के भीतर 25-25 फीसदी जमा करना होगा। एआरटीओ पीएस राय का कहना है कि उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार एक मुश्त समाधान योजना का लाभ वाहन स्वामियों को देने की प्रक्रिया जारी है।
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