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अब लाइसेंसधारक दो शस्त्र ही रख सकेंगे

Thu, 25 Jun 2020 11:00 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 25 Jun 2020 11:00 PM IST
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Now licensees will be able to keep only two arms
सोनभद्र। अब एक व्यक्ति दो ही लाइसेंसी असलहा रख सकेगा। डीएम एस. राजलिंगम ने एसपी को पत्र भेजकर जिल लाइसेंसधारियों के पास दो से अधिक असलहा है उनका जमा कराने के लिए पत्र भेजा है।
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जिलाधिकारी एस. राजलिंगम ने जानकारी देते हुए बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली की गजट अधिसूचना जारी कर एवं आम्र्स (एमेंडमेंट) एक्ट 2019 के माध्यम से आयुध अधिनियम-1959 की धाराओं को संशोधन कर कतिपय नये प्राविधान जोड़े गये हैं। उन्होंने बताया कि संशोधनों के फलस्वरूप शस्त्र लाइसेंसधारक केवल दो शस्त्र रख सकता है, यदि किसी भी लाइसेंसधारक के पास पूर्व से तीन शस्त्र लाइसेन्स या तीन शस्त्र अंकित है, तो सम्बन्धित लाइसेन्सधारक को किसी भी एक शस्त्र को लाइसेन्सधारक, आम्र्स डीलर या थाना (मालखाना) में निस्तारण कर शस्त्र लाइसेंस निरस्त/सरेण्डर करना होगा। लाइसेंस की अवधि तीन वर्ष से बढ़ा कर पांच वर्ष कर दी गयी है।
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प्रत्येक शस्त्र लाइसेन्सधारकों को शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आगामी नवीनीकरण के समय तीन वर्ष के स्थान पर पांच वर्ष का नवीनीकरण शुल्क निर्धारित लेखाशीर्षक में जमकर वॉछित प्रपत्रों के साथ आवेदन करना होगा। प्रत्येक शस्त्र लाइसेंन्सों का राष्ट्रीय डाटावेस (एनडीएएल एलिस) पर यूआई नं0 दर्ज किया जाना आवश्यक है, जिसके लिए 30 जून तक अन्तिम तिथि निर्धारित की गयी है। उक्त तिथि तक जिन लाइसेन्सधारकों द्वारा अभी तक अपने लाइसेंस पर यूआई नं0-अंकित नहीं कराया हो प्रत्येक दशा में निर्धारित समयसीमा के भीतर अंकित करा लें, अन्यथा जिन लाइसेन्सों पर यूआईन0 अंकित नहीं होगा व शस्त्र लाइसेन्स अवैध हो जायेंगे।
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