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कोविड-19 को लेकर जिले में लगाया गया नाइट कर्फ्यू

Sun, 11 Apr 2021 11:49 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 11 Apr 2021 11:49 PM IST
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Night curfew imposed in the district
सोनभद्र। जिले में कोरोना मरीजों के मिलने का सारा रिकार्ड टूट गया। रविवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि 136 मरीज एक दिन में मिले है। ऐसी स्थिति में कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने रविवार की रात नौ बजे से नाइट कर्फ्यू लगा दिया। यह आदेश 20 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। नाइट कर्फ्यू में रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। नियम का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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जिले में रविवार को 136 कोरोना संक्रमितों के मिलने के बाद अब सक्रिय मरीजों की संख्या 480 तक पहुंच गई है। डीएम के निर्देश पर कोरोना संक्रमितों के घरों को मिलाकर हॉटस्पाट बनाया जा रहा है। अब तक दुद्वी, राबर्ट्सगंज, घोरावल और ओबरा तहसील क्षेत्र में 153 हॉट स्पॉट बनाया जा चुका है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 1270 और शहरी क्षेत्रों में 108 सर्विलांस टीम बनाई गई है। इन टीमों को अपने-अपने क्षेत्रों में यूपी के विभिन्न जिलों और प्रांतों से आने वाले एवं बीमार लोगों को चिह्नित कर जांच कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासन की तरफ से कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वही एसपी के निर्देश पर जिले भर में पुलिस सोशल डिस्टेसिंग का पालन न करने और बिना मास्क के घूमने वालों का चालान करना शुरू कर दी है।
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नाइट कर्फ्यू के दौरान ये सेवाएं रहेंगी बहाल
सोनभद्र।कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने रविवार से 20 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, दवायें, सब्जी, फल, दूध, रसोई गैस, सीएनजी आदि की आपूर्ति पूर्व की भांति चलती रहेंगी। इन सेवाओं से जुड़े कार्मिकों, व्यक्तियों, कोरोना वारियर्स, स्वच्छताकर्मी व डोर टू डोर स्टेप डिलेवरी से जुड़े व्यक्तियों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा और उनका परिचय पत्र पास की भांति मान्य होगा। आवश्यक शासकीय सेवाओं एवं निर्वाचन कार्य से जुड़े कार्मिक इससे मुक्त रहेंगे। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आने जाने वाले व्यक्तियों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। समस्त प्रकार के माल वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राजमार्ग पर परिवहन जारी रहेगा। पूर्व की भांति पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन खुले रहेंगे। इसके अलावा मंडी से होने वाले थोक व्यापार आदि पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।
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