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मेडिकल स्टोर संचालक को 10 वर्ष की कैद

Tue, 23 Mar 2021 11:44 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 23 Mar 2021 11:44 PM IST
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Medical store operator imprisoned for 10 years
सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय नेत्रपाल सिंह की अदालत ने मंगलवार को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के मामले में मेडिकल स्टोर संचालक कृष्ण मुरारी को दोषसिद्ध पाकर 10 वर्ष की कैद एवं एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक ड्रग्स निरीक्षक डॉक्टर एके मल्होत्रा ने न्यायालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के जरिए परिवाद दायर किया था। जिसपर 5 जून 2008 को सीजेएम न्यायालय ने संज्ञान लिया था। सत्र न्यायालय के लिए परीक्षणीय होने पर 23 अप्रैल 2009 को सत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया। परिवाद पत्र में अवगत कराया गया है कि पन्नूगंज थाना क्षेत्र के पटना गांव की प्रधान कौशिल्या की शिकायत पर 17 अप्रैल 2008 को सिल्थम स्थित मेसर्स न्यू चंद्रकांता मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई। इस दौरान मेडिकल स्टोर का लाइसेंस नहीं था। इसकी वजह से दवाइयों को बरामद कर सील कर दिया गया। इसी मामले में अदालत ने मेडिकल संचालक कृष्ण मुरारी निवासी नागनार हरैया मधुपुर थाना राबर्ट्सगंज हाल पता सिल्थम, थाना पन्नूगंज जिला सोनभद्र को दोषसिद्ध पाकर 10 वर्ष की कैद एवं एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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