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Sonebhadra News: दहेज में कार न मिलने पर विवाहिता को घर से निकाला
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दहेज में कार की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता को प्रताड़ित करने और मारपीट कर घर से निकालने के आरोप में बभनी पुलिस ने पति समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह कार्रवाई दुद्धी स्थित अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के आदेश के बाद की गई।
गाजियाबाद निवासी हिना की शादी 5 अप्रैल 2018 को अबरार निवासी बिसहिया प्रतापपुर से हुई थी। वर्तमान में वह बभनी थाना क्षेत्र के करमघट्टी में रह रही थी। न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में हिना ने आरोप लगाया कि शादी के बाद उसे पता चला कि पति की पहली पत्नी से पांच बच्चे हैं। आरोप है कि बाद में पति और सौतेले बच्चों की ओर से उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। हिना ने आरोप लगाया कि उसके नवजात बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। पति के दूसरी महिला से संबंधों का विरोध करने पर भी उसके साथ मारपीट की गई। आरोप है कि 17 जुलाई 2025 को पति और बेटे इजहार ने पानी के पाइप से उसकी पीठ, कमर और पैर पर बेरहमी से पीटा और घर से निकालने का प्रयास किया। महिला के मुताबिक 29 सितंबर 2025 को पति ने दहेज में कार देने की मांग करते हुए उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद वह मायके में रहने लगी। थाने और एसपी को शिकायत देने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर उसने न्यायालय की शरण ली। बभनी एसओ अरविंद सरोज ने बताया कि मामले में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने पति अबरार, इजहार, समीर और अमरीन के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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गाजियाबाद निवासी हिना की शादी 5 अप्रैल 2018 को अबरार निवासी बिसहिया प्रतापपुर से हुई थी। वर्तमान में वह बभनी थाना क्षेत्र के करमघट्टी में रह रही थी। न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में हिना ने आरोप लगाया कि शादी के बाद उसे पता चला कि पति की पहली पत्नी से पांच बच्चे हैं। आरोप है कि बाद में पति और सौतेले बच्चों की ओर से उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। हिना ने आरोप लगाया कि उसके नवजात बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। पति के दूसरी महिला से संबंधों का विरोध करने पर भी उसके साथ मारपीट की गई। आरोप है कि 17 जुलाई 2025 को पति और बेटे इजहार ने पानी के पाइप से उसकी पीठ, कमर और पैर पर बेरहमी से पीटा और घर से निकालने का प्रयास किया। महिला के मुताबिक 29 सितंबर 2025 को पति ने दहेज में कार देने की मांग करते हुए उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद वह मायके में रहने लगी। थाने और एसपी को शिकायत देने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर उसने न्यायालय की शरण ली। बभनी एसओ अरविंद सरोज ने बताया कि मामले में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने पति अबरार, इजहार, समीर और अमरीन के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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