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Sonebhadra News: शराब पिलाने के बाद चाकू मारकर युवक की हत्या के दोषी को उम्रकैद

Fri, 16 Oct 2026 11:16 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:16 PM IST
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Man sentenced to life imprisonment for murdering a youth by stabbing him after plying him with alcohol
जुगैल थाना क्षेत्र के गायघाट में शराब पिलाने के बाद चाकू मारकर युवक की हत्या के मामले में दोषी सुरेंद्र बरगाही को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट गोविंद मोहन की अदालत ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए उस पर 65 हजार रुपये का अर्थदंड लगा गया। अर्थदंड न देने पर 23 माह अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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जुगैल थाना क्षेत्र के चंचलिया के चौकीदार संकठा प्रसाद ने 18 सितंबर 2015 को जुगैल थाने पहुंचकर तहरीर दी थी। बताया था कि शाम चार बजे वह अपने गांव के पास पहुंचा तो वहां सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव दिखा। गले में धारदार हथियार के निशान थे।
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मामला दर्ज कर पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि शव मप्र के गोडिहां निवासी कृष्ण कुमार उर्फ लाला का है। पुलिस उसकी पत्नी चंदन के पास पहुंची तो पता चला कि अनूपपुर जिले (एमपी) के चचाई थाना क्षेत्र के खमरिया टोला चौरा निवासी सुरेंद्र बरगाही बाइक खरीदवाने के लिए उसे 16 सितंबर को अपने ससुराल ले गया था। इसके लिए उसके पति 17500 रुपये भी घर से ले गए थे। उसने रुपये लूटने के लिए हत्या का आरोप भी लगाया। पुलिस ने सुरेंद्र बरगाही को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो सामने आया कि बाइक दिलाने के बहाने वह लाला को लेकर व्यवहारी रेलवे स्टेशन पहुंचा। वहां से ट्रेन पकड़कर चोपन आए और फिर जुगैल थाना क्षेत्र के गायघाट स्थित ससुराल पहुंचा। वापस छोड़ने की बात कह निकला। गांव से बाहर आने के बाद उसे शराब पिलाई। अंधेरा गहराने के बाद सुनसान जगह पर मौका देखकर अपने पास रखे चाकू से लाला की हत्या कर दी। उसकी जेब में रखे 17500 रुपये और रेलवे टिकट निकाल लिए। फिर ससुराल पहुंच गया।
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परिस्थितियों ने घटना को पूरी तरह कर दिया स्पष्ट : न्यायालय
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के मुताबिक न्यायालय ने कहा कि परिस्थितियां स्पष्ट रूप से दोषसिद्धि की गवाही दे रही हैं। इस मामले में विवेचना करने वाले तत्कालीन सीओ सहित 11 ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर में 14 चोट, गले में गहरे निशान की पुष्टि हुई। इसको देखते हुए हत्या, एससी-एसटी एक्ट सहित आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत उसे दोषी पाया गया और उसे आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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