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रोजगार के लिए मिलेगा दस लाख तक का ऋण

Thu, 03 Jun 2021 06:39 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 03 Jun 2021 06:39 PM IST
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Loan up to ten lakhs will be given for employment
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत मुख्यालय से धनराशि व रोजगार का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऐसे इच्छुक ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार नवयुवक, नवयुवती आवेदन कर सकते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हों या अपने गांव में ही उद्योग लगाकर रोजगार स्थापित करना चाहते हों। आवेदनकर्ता की उम्र 18 से 50 वर्ष तक ही मान्य है। आईटीआई पॉलीटेक्निक, परंपरागत कारीगरों व मिशन अंत्योदय ग्राम के लाभार्थियों एवं प्रवासी श्रमिकों को वरीयता प्रदान की जाएगी। योजना के तहत बैंक द्वारा स्वीकृत, वितरित टर्म लोन (पूंजीगत ऋण) पर सामान्य जाति के पुरूष को चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज भुगतान करना पड़ेगा। शेष बैंक की ब्याज की धनराशि शासन से प्राप्त होने पर विभाग से भुगतान किया जाएगा। अन्य सभी महिला, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक को बैंक द्वारा स्वीकृत, वितरित टर्म लोन (पूंजीगत ऋण) पर शून्य प्रतिशत ब्याज पर बैंकों के माध्यम से अधिकतम ऋण 10 लाख रुपये तक उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। इच्छुक व्यक्ति अपने शैक्षिक योग्यता प्राविधिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, बेरोजगार होने का शपथ-पत्र एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ कार्यालय से नि:शुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर पांच जून तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, सोनभद्र में जमा करना अनिवार्य होगा।
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