फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Life imprisonment to two accused of strangling a disabled woman to death

Sonebhadra News: दिव्यांग महिला की गला दबाकर हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद

Wed, 23 Jul 2025 12:42 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 23 Jul 2025 12:42 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment to two accused of strangling a disabled woman to death
करीब साढ़े चार साल पहले दिव्यांग महिला संत कुमारी हत्याकांड में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पर 30-30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के मुताबिक ओबरा थाना क्षेत्र के कन्हरा टोला मझौली निवासी राजकुमार ने 9 सितंबर 2020 को ओबरा थाने में तहरीर दी। बताया कि 8 सितंबर की रात उसकी बुआ संत कुमारी अपने दो बच्चों सीता (10) व सूरज (5) वर्ष को लेकर घर में सोई थी।
विज्ञापन

उसकी बुआ दोनों हाथ और पैर से दिव्यांग थी। रात करीब 1:30 बजे सीता दरवाजा खोलकर लघुशंका के लिए गई तभी घात लगाकर बैठे गांव के सैफ़ुद्दीन और बब्बू उर्फ मोहम्मद कलाम घर में घुस गए। बुआ संत कुमारी की गला दबाकर मारने पीटने लगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

शोरगुल पर सीता पहुंची और बीच बचाव करना चाही तो आरोपी उसका भी गला दबाने लगे। किसी तरह जान बचाकर सीता भागी और शोरगुल मचाया। आसपास के लोग आए तब तक बुआ संत कुमारी की ह्त्या कर दोनों फरार हो गए थे।

पुलिस ने हत्या समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर मामले की विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर सैफ़ुद्दीन व बब्बू उर्फ मोहम्मद कलाम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 30-30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 4-4 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed