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Sonebhadra News: मासूम से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, नौ माह में आया फैसला

Thu, 30 May 2024 11:14 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 30 May 2024 11:14 PM IST
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Life imprisonment to the accused of raping an innocent child, decision came in nine months
छह वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अमित वीर सिंह की अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। महज नौ माह में मुकदमे की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया। दोषी पर दो लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की धनराशि में से 1.60 लाख रुपये पीड़िता को मिलेंगे।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक चोपन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने 3 अगस्त 2023 को चोपन थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि वह धान की रोपाई कराने गई थी और उसके पति भी दोपहर में आ गए। घर पर छह वर्षीय बेटी को अकेला पाकर उसे बहला फुसलाकर राजन उर्फ रज्जन अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब शाम को घर आई तो बेटी ने रोते हुए पूरी बात बताई।
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मां की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की विवेचना कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी राजन उर्फ रज्जन को उम्रकैद और दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 1.6 लाख पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने बहस की।
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