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महिला की हत्या के दोषी को उम्रकैद, 25 हजार रुपये अर्थदंड

Tue, 19 Apr 2022 11:24 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 19 Apr 2022 11:24 PM IST
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Life imprisonment for the murder of woman, fine of 25 thousand rupees
नौ वर्ष पूर्व हुई सविता हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने एक आरोपी बुधनाथ उर्फ दूधनाथ को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक चोपन में 14 अप्रैल 2013 को दी तहरीर में जुगैल थाना क्षेत्र के चौरा गांव निवासी महेंद्र केवट ने अवगत कराया था कि उसकी बेटी सविता पत्नी हीरालाल केवट निवासी ग्राम कुरहुल थाना चोपन में रहकर लल्लन निवासी ग्राम लालगंज थाना चोपन मजदूरी करती थी। लल्लन एवं सविता का एक-दूसरे के घर आना-जाना रहता था। शक होने पर उसने लल्लन को मना किया तो वह बेटी सविता को जान मारने की धमकी देने लगा। 12 अप्रैल 2013 को सविता अपनी मजदूरी का पैसा मांगने लल्लन के यहां गई लेकिन वापस नहीं लौटी। बाद में बलुई बंधी में सविता की लाश मिली। 12 अप्रैल को लल्लन व बुधनाथ को सविता के साथ देखा गया था। पूर्ण विश्वास है कि दोनों ने मिलकर सविता की हत्या की है। इस तहरीर पर कुरहुल गांव निवासी लल्लन व पइका निवासी बुधनाथ के विरुद्ध केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना शुरू की और चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर लल्लन को दोषी पाया। उसे उम्रकैद एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं आरोपी बुधनाथ को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी विजय यादव ने बहस की।
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