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Sonebhadra News: एक दुकान का लाइसेंस निलंबित, दो को नोटिस

Sun, 08 Dec 2024 12:11 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 08 Dec 2024 12:11 AM IST
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License of one shop suspended, notice to two
डीएम के निर्देश पर जिला कृषि अधिकारी डाॅ. हरिकृष्ण मिश्र और सहायक निदेशक मत्स्य आरके श्रीवास्तव की संयुक्त टीम ने शनिवार को दुद्धी व विंढमगंज में खाद-बीज की दुकानों की जांच की।
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रेट सूची और स्टॉक प्रदर्शित नहीं करने पर एक दुकान का लाइसेंस निलंबित किया गया। वहीं जांच के दौरान दुकान बंद कर भागने पर दो दुकानदारों को नोटिस जारी की गई। सात नमूना संग्रहित कर जांच के लिए भेजा गया।
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संयुक्त टीम सबसे पहले विंढमगंज पहुंची। उर्वरक विक्रेता प्रो.आनंद कुमार, मेसर्स जेएच ट्रेडर्स के उर्वरक लाइसेंस को निलंबित किया गया। टीम ने बताया कि जांच में यहां स्टॉक में अनियमितता मिली। रेट सूची एवं स्टॉक प्रदर्शित नहीं किया गया था।
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लाइसेंस को निलंबित करते हुए उर्वरक बिक्री को प्रतिबंधित किया गया। वहीं विंढमगंज में मे. रतनलाल इंटरप्राइजेज के प्रो. अमित कुमार केसरी और दुद्धी में मे. अलीशा इंटरप्राइजेज प्रो. मनीष गुप्ता को दुकान बंद करने, अभिलेख न दिखाने के कारण नोटिस जारी किया गया।

साथ ही सात उर्वरकों के नमूने लेकर गुण नियंत्रण प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए प्रेषित किया गया। खाद-बीज के विक्रेताओं को चेतावनी देते हुए आगाह किया कि किसानों को उचित दर पर खाद एवं बीज बेचें। निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर खाद का विक्रय करने व किसानों का शोषण करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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