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कलावती हत्याकांड: दोषी पति को उम्रकैद

Wed, 16 Mar 2022 10:54 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 16 Mar 2022 10:54 PM IST
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Kalavati murder: Life imprisonment for guilty husband
सोनभद्र। सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव की अदालत ने मंगलवार को कलावती हत्याकांड के मामले में दोषी पति अजय को उम्रकैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक हाथीनाला थाना क्षेत्र के साऊडीह गांव निवासी मनधारी खरवार पुत्र स्वर्गीय हरखलाल ने 16 जून 2015 को थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसकी बहन कलावती देवी का विवाह 6 मई 2012 को पाटी टोला वनपैसा गांव निवासी अजय खरवार पुत्र छोटेलाल के साथ हुई थी। 15 जून 2015 की शाम को अजय उसकी बहन कलावती को लेकर उसके घर आया और रात को खाना खाने के बाद सभी लोग सो गए तथा अजय भी कलावती को साथ लेकर कमरे में सोने चला गया। रात करीब 11 बजे जब कलावती चिल्लाने लगी तो हमलोग दरवाजा खोलवाने लगे, लेकिन अजय ने दरवाजा नहीं खोला।
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कुछ देर बाद दरवाजा खुला तो देखा कि कलावती की मौत हो गई थी। अजय ने कलावती का गला कुल्हाड़ी से काट दिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अजय अक्सर कलावती को मारता-पीटता रहता था। दहेज में 25 हजार रुपये की भी मांग अजय कर रहा था। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी अजय खरवार को उम्रकैद एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ज्ञानेंद्र शरण राय ने बहस की।
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