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Sonebhadra News: रामनरेश हत्याकांड के बाल अपचारी को कोर्ट से नहीं मिली राहत

Sun, 31 Aug 2025 11:50 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 31 Aug 2025 11:50 PM IST
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Juvenile offender in Ramnaresh murder case did not get relief from court
सोनभद्र। करमा थाना क्षेत्र के सरंगा चट्टी के पास गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर दूध विक्रेता की हत्या के मामले में अदालत ने बाल अपचारी को किसी तरह की राहत देने से इन्कार कर दिया है।
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किशोर न्याय बोर्ड की तरफ से खारिज की गई जमानत अर्जी की अपील जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां की गई थी। प्रकरण की गंभीरता और आराेपी की गलत संगत को देखते हुए कोर्ट ने शनिवार को अर्जी खारिज कर दी।
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25 जनवरी की रात सरंगा चट्टी से घर के लिए लौट रहे दूध विक्रेता सीताबहार निवासी रामनरेश यादव का कत्ल कर दिया गया था। पत्नी सुनीता का आरोप था कि रामनरेश का गांव की ही एक महिला से अवैध संबंध था। इसी को लेकर हत्या की आशंका जताई गई थी।
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बाद में पत्नी-दामाद ही कातिल निकले। विवेचना के दौरान बाल अपचारी सहित छह को गिरफ्तार किया गया। बाल अपचारी के मामले में चार्जशीट किशोर न्याय बोर्ड में भेजी गई थी। इसके बाद किशोर न्याय बोर्ड के सामने बाल अपचारी का जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे बोर्ड ने प्रकरण गंभीर होने का हवाला देते हुए खारिज कर दिया।
तब इस मामले की अपील जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां की गई। बाल न्यायालय/अपर सत्र न्यायाधीश अमित वीर सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई की। अभियोजन-बचाव पक्ष के तर्कों और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पाया कि बाल अपचारी की हत्या में सक्रिय भूमिका रही है।

घटना के समय वह सह आरोपी संदीप के साथ था। इसकी पुष्टि उसके मोबाइल की सीडीआर से होने, सामाजिक पृष्ठभूमि की रिपोर्ट में उसे गलत संगत में बताए जाने की स्थिति को देखते हुए अपील खारिज कर दी।
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