{"_id":"68b7383a1c26bd4ce2048e4f","slug":"irregularities-found-in-urea-stock-license-suspended-sonbhadra-news-c-194-1-son1017-133706-2025-09-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sonebhadra News: यूरिया के स्टॉक में मिली गड़बड़ी, लाइसेंस निलंबित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sonebhadra News: यूरिया के स्टॉक में मिली गड़बड़ी, लाइसेंस निलंबित
विज्ञापन
सोनभद्र। डीएम बीएन सिंह के निर्देश पर मंगलवार को जिला कृषि अधिकारी कमलेश कुमार सिंह और अपर जिला कृषि अधिकारी संदीप मौर्य ने चतरा, नगवां और चोपन ब्लॉक में खाद की दुकानों की जांच की। इस दौरान यूरिया के स्टॉक में गड़बड़ी मिलने पर एक दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया। साथ ही खाद की आपूर्ति पर भी रोक लगा दी गई है।
कृषि विभाग की टीम पहले कृषि खाद भंडार सलखन चोपन, शिव इंटरप्राइजेज सिंदुरिया चोपन, न्यू मौर्य कृषि केंद्र चोपन, शुभांशु इंटरप्राइजेज चतरा, जय मां दुर्गा खाद भंडार रामगढ़, सोनू खाद भंडार खलियारी और अशोक खाद भंडार खलियारी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय कृषि खाद भंडार प्रो. अरविंद कुमार के प्रतिष्ठान का भौतिक सत्यापन के समय पास मशीन के स्टॉक का मिलान किया गया। इसमें यूरिया में भिन्नता पाई गई। जिस पर आशंका जताई गई कि कृषि खाद भंडार प्रो. अरविंद कुमार की तरफ से ओवर रेटिंग एवं कालाबाजारी किया जा रहा है।
इस पर इनका पूर्व में जारी उर्वरक प्राधिकार पत्र (लाइसेंस) तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। साथ ही उर्वरक बिक्री प्रतिबंधित कर दिया गया। थोक उर्वरक विक्रेता को निर्देशित किया गया कि संबंधित फर्म कृषि खाद भंडार को अग्रिम आदेश तक किसी भी प्रकार का उर्वरक सप्लाई नहीं किया जाएगा l
विज्ञापन
विज्ञापन
कृषि विभाग की टीम पहले कृषि खाद भंडार सलखन चोपन, शिव इंटरप्राइजेज सिंदुरिया चोपन, न्यू मौर्य कृषि केंद्र चोपन, शुभांशु इंटरप्राइजेज चतरा, जय मां दुर्गा खाद भंडार रामगढ़, सोनू खाद भंडार खलियारी और अशोक खाद भंडार खलियारी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय कृषि खाद भंडार प्रो. अरविंद कुमार के प्रतिष्ठान का भौतिक सत्यापन के समय पास मशीन के स्टॉक का मिलान किया गया। इसमें यूरिया में भिन्नता पाई गई। जिस पर आशंका जताई गई कि कृषि खाद भंडार प्रो. अरविंद कुमार की तरफ से ओवर रेटिंग एवं कालाबाजारी किया जा रहा है।
विज्ञापन
इस पर इनका पूर्व में जारी उर्वरक प्राधिकार पत्र (लाइसेंस) तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। साथ ही उर्वरक बिक्री प्रतिबंधित कर दिया गया। थोक उर्वरक विक्रेता को निर्देशित किया गया कि संबंधित फर्म कृषि खाद भंडार को अग्रिम आदेश तक किसी भी प्रकार का उर्वरक सप्लाई नहीं किया जाएगा l
विज्ञापन