{"_id":"58937def4f1c1b2f3de83fdb","slug":"in-the-case-of-children-the-police-dealt-with-sensitivity","type":"story","status":"publish","title_hn":"बच्चों के मामले में पुलिस संवेदनशीलता से पेश आए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बच्चों के मामले में पुलिस संवेदनशीलता से पेश आए
अमर उजाला ब्यूरो/सोनभद्र
Updated Fri, 03 Feb 2017 12:13 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
पुलिस लाइन के प्रशासनिक सभागार में गुरुवार को उत्तर प्रदेश पुलिस महिला सम्मान प्रकोष्ठ, गृह विभाग एवं यूनिसेफ के संयुक्त सहयोग से किशोर न्याय अधिनियम एवं पाक्सो अधिनियम पर एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। एसपी लल्लन सिंह ने बच्चों के मामले में पुलिस को संवेदनशील रहने की नसीहत दी।
पुलिस महिला सम्मान प्रकोष्ठ के प्रशिक्षक राजीव सिंह एवं रोली सिंह ने कहा कि बच्चें देश की धरोहर है, जिन पर आने वाले कल एवं समाज का भविष्य निर्भर है। कई बार उचित देखरेख व संरक्षण के अभाव में किशोर, बच्चें या तो अपराधियों के चंगुल में फंस जाते हैं। अवैध कारोबार में लगा दिए जाते हैं। बच्चों की देखरेख, संरक्षण एवं उसका भविष्य सुरक्षित रखने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों के अधिकारों के संबंध में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम 2015 व केंद्रीय नियमावली को लागू किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किया गया है जो कि विशेष रूप से बच्चों के संरक्षण व देखभाल हेतु कार्य कर रही है। इस मौके पर एएसपी अवधेश सिंह, एएसपी चंद्रप्रकाश शुक्ला सीओ आदि मौजूद रहे।
पुलिस महिला सम्मान प्रकोष्ठ के प्रशिक्षक राजीव सिंह एवं रोली सिंह ने कहा कि बच्चें देश की धरोहर है, जिन पर आने वाले कल एवं समाज का भविष्य निर्भर है। कई बार उचित देखरेख व संरक्षण के अभाव में किशोर, बच्चें या तो अपराधियों के चंगुल में फंस जाते हैं। अवैध कारोबार में लगा दिए जाते हैं। बच्चों की देखरेख, संरक्षण एवं उसका भविष्य सुरक्षित रखने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों के अधिकारों के संबंध में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम 2015 व केंद्रीय नियमावली को लागू किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किया गया है जो कि विशेष रूप से बच्चों के संरक्षण व देखभाल हेतु कार्य कर रही है। इस मौके पर एएसपी अवधेश सिंह, एएसपी चंद्रप्रकाश शुक्ला सीओ आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन