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आचरण संदिग्ध मिला तो कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो/सोनभद्र
Updated Mon, 09 Jan 2017 11:22 PM IST
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घोरावल तहसील परिसर में चुनाव तैयारी बैठक को संबोधित करते डीएम सीबी सिंह।
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जिला निर्वाचन अधिकारी सीबी सिंह ने सोमवार को बीएलओ से लेकर रिटर्निंग अफसरों को चुनाव आचार संहिता का पाठ पढ़ाया। डीएम, एसपी ने तहसील परिसर में हुई बैठक में चेताया कि इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों-कर्मचारियों का आचरण संदिग्ध मिलने पर कार्रवाई होगी।
डीएम ने कहा कि आरओ, एआरओ, पुलिस अधिकारी बूथ स्तर पर चुनाव की सभी तैयारियां पूर्ण रखें। अधिकारी-कर्मचारी निष्पक्ष कार्य करने के साथ ही कार्य आचरण से भी निष्पक्ष दिखें। किसी का आचरण संदिग्ध मिला तो केस दर्ज कराया जाएगा। सरकारी भवनों पर किसी तरह की प्रचार सामग्री न दिखे। चुनाव प्रचार के लिए होने वाले रोड शो के बैनर की साइज भी निर्धारित कर दी है। बताया बैनर की साइज छ फीट लंबी, चार फीट चौड़ी होगी। चुनाव कार्यालय, प्रचार वाहन के झंडे की साइज भी निर्धारित की। कहा कि होने वाले सभाओें, जुलूसों, नुक्कड़-नाटकों की पूरी वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी करानी होगी। कोई भी राजनीतिक पदाधिकारी अधिकतम 50 हजार रूपये नकद रख सकता है। इससे ज्यादा मिलने पर धनराशि जब्त होगी। एसपी लल्लन सिंह ने अधिकारियों को निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्देशित किया। कहा कि कोई भी राजनैतिक दल रात में दस 10 बजे के बाद और सुबह छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों से प्रचार नहीं कर सकेगा। आयोग ने इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। एएसपी चंद्र प्रकाश शुक्ला, एसडीएम डीपी सिंह, डिप्टी कलेक्टर विशाल कुमार यादव, सीओ धनंजय सिंह कुशवाहा, नीरज सिंह, डीडीओ सुनील कुमार श्रीवास्तव, पीडी एनएन मिश्रा के साथ अन्य मौजूद रहे।
डीएम ने कहा कि आरओ, एआरओ, पुलिस अधिकारी बूथ स्तर पर चुनाव की सभी तैयारियां पूर्ण रखें। अधिकारी-कर्मचारी निष्पक्ष कार्य करने के साथ ही कार्य आचरण से भी निष्पक्ष दिखें। किसी का आचरण संदिग्ध मिला तो केस दर्ज कराया जाएगा। सरकारी भवनों पर किसी तरह की प्रचार सामग्री न दिखे। चुनाव प्रचार के लिए होने वाले रोड शो के बैनर की साइज भी निर्धारित कर दी है। बताया बैनर की साइज छ फीट लंबी, चार फीट चौड़ी होगी। चुनाव कार्यालय, प्रचार वाहन के झंडे की साइज भी निर्धारित की। कहा कि होने वाले सभाओें, जुलूसों, नुक्कड़-नाटकों की पूरी वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी करानी होगी। कोई भी राजनीतिक पदाधिकारी अधिकतम 50 हजार रूपये नकद रख सकता है। इससे ज्यादा मिलने पर धनराशि जब्त होगी। एसपी लल्लन सिंह ने अधिकारियों को निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्देशित किया। कहा कि कोई भी राजनैतिक दल रात में दस 10 बजे के बाद और सुबह छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों से प्रचार नहीं कर सकेगा। आयोग ने इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। एएसपी चंद्र प्रकाश शुक्ला, एसडीएम डीपी सिंह, डिप्टी कलेक्टर विशाल कुमार यादव, सीओ धनंजय सिंह कुशवाहा, नीरज सिंह, डीडीओ सुनील कुमार श्रीवास्तव, पीडी एनएन मिश्रा के साथ अन्य मौजूद रहे।
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