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दहेज हत्या में पति और ससुर को उम्रकैद

Sun, 05 Jun 2022 12:24 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 05 Jun 2022 12:24 AM IST
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Husband and father-in-law get life imprisonment for dowry murder
म्योरपुर थाना क्षेत्र के रासपहरी गांव में नौ वर्ष पहले हुई दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने पति और ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 36-36 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद होगी।
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अभियोजन के अनुसार वर्ष 2013 में रासपहरी गांव में विवाहिता की मौत हो गई थी। मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने विवाहिता के पति दीनानाथ प्रजापति और ससुर रामजी प्रजापति के विरुद्ध दहेज हत्या, उत्पीड़न सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला जज प्रथम की कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 36-36 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड की राशि जमा न करने पर एक वर्ष तक साधारण कारावास में रहना होगा।
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