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Sonebhadra News: बेटे की कुल्हाड़ी से काट दी थी गर्दन, उम्रकैद की सजा मिली
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सोनभद्र। पिता ने महज इसलिए अपने 15 साल के बेटे की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या कर दी थी कि वह उसे शराब पीने से मना कर रह था। साढ़े पांच साल पुराने मामले में शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने हत्यारे पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन के मुताबिक अनिता पत्नी लल्लू केवट निवासी नौटोलिया कोटा ने 8 अप्रैल 2020 को चोपन थाने में तहरीर दी थी। उसने बताया था कि उसका पति शराब पीने का आदी है। घर का अनाज बेचकर शराब पी जाता है। वह और उसका बेटा राकेश लगातार इसका विरोध कर रहे थे। 8 अप्रैल 2020 को सुबह 6 बजे बेटा राकेश और बेटी निशा महुआ बीनकर घर आए और सो गए थे।
सुबह 8 बजे बेटी निशा चिल्लाते हुए आई कि पिता ने राकेश की गर्दन कुल्हाड़ी से काट दी है। जब वह पहुंची तो उसका पति जंगल की तरफ भाग गया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने लल्लू को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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अभियोजन के मुताबिक अनिता पत्नी लल्लू केवट निवासी नौटोलिया कोटा ने 8 अप्रैल 2020 को चोपन थाने में तहरीर दी थी। उसने बताया था कि उसका पति शराब पीने का आदी है। घर का अनाज बेचकर शराब पी जाता है। वह और उसका बेटा राकेश लगातार इसका विरोध कर रहे थे। 8 अप्रैल 2020 को सुबह 6 बजे बेटा राकेश और बेटी निशा महुआ बीनकर घर आए और सो गए थे।
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सुबह 8 बजे बेटी निशा चिल्लाते हुए आई कि पिता ने राकेश की गर्दन कुल्हाड़ी से काट दी है। जब वह पहुंची तो उसका पति जंगल की तरफ भाग गया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने लल्लू को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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