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दोषी वंशराज भुइयां को 5 वर्ष की कैद

Sun, 21 Aug 2022 12:24 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 21 Aug 2022 12:24 AM IST
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Guilty Vanshraj Bhuyan gets 5 years imprisonment
सोनभद्र। दस वर्ष पूर्व हुए देवराज भुइयां हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने शनिवार को सुनवाई करते हुए दोषी वंशराज भुइयां को पांच वर्ष की कैद एवं दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद होगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक बभनी थाना क्षेत्र के कोगा भुइयां टोला की शनिचरी देवी पत्नी स्वर्गीय देवराज भुइयां ने 2 सितंबर 2012 को बभनी थाने में दी तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसके देवर वंशराज भुइयां व उसके पति देवराज भुइयां के बीच एक सितंबर 2012 को रात्रि 9 बजे कहासुनी होने लगी। इसीबीच देवर वंशराज भुइयां ने उसके पति देवराज भुइयां को जमीन पर पटक दिया। जिससे सिर में गंभीर चोट लगने से पति की मौत हो गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने देवर वंशराज भुइयां के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की। पुलिस विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत पाए जाने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी वंशराज भुइयां को 5 वर्ष की कैद एवं दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी विजय यादव ने बहस की।
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