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UP News: जर्मन नागरिक को 14 माह कैद की सजा, 500 रुपये का लगा जुर्माना; वीजा में छेड़छाड़ का है मामला

Tue, 12 Nov 2024 09:58 AM IST
वाराणसी ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र।
अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र। Published by: वाराणसी ब्यूरो Updated Tue, 12 Nov 2024 09:58 AM IST
सार

सोनभद्र जिले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने वीजा में छेड़छाड़ कर उसकी अवधि बढ़ाने के मामले में जर्मन नागरिक को 14 माह कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

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German citizen sentenced to 14 months imprisonment and fined 500 rupees
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : ANI

विस्तार

वीजा में छेड़छाड़ कर अपने हाथों से उसकी अवधि बढ़ाने के मामले में पकड़े गए जर्मन नागरिक को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 14 माह कैद की सजा सुनाई है। उस पर पांच सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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सजा की अवधि पूरा होने के कारण उसे रिहा कर दिया गया। रॉबर्ट्सगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर चार नवंबर 2017 को रेलवे के ठेकेदार और जर्मनी के बर्लिन निवासी होलिगर एरिक मिश के बीच मारपीट हुई थी।
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मौके पर पहुंची जीआरपी ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। जीआरपी ने उसे रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने उसके पासपोर्ट और वीजा की जांच की तो पता चला कि वीजा की वैधता तिथि 24 जनवरी 2017 को बढ़ाकर 24 जून 2017 कर दिया गया।
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पूछताछ में जर्मन नागरिक ने गलती स्वीकारते हुए कूटरचना कर उसकी तारीख बदलने की बात कही। संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक यादव ने दोनों पक्षों की दलीलों, साक्ष्यों के परीक्षण और गवाहों के बयान के साथी विदेशी नागरिक के अपराध स्वीकारने के आधार पर उसे जेल में बिताई गई अवधि (14 माह) की सजा सुनाई। उस पर पांच सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया। सजा की अवधि पूरी होने के कारण उसे रिहा कर दिया गया।

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