फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Gangster Act: Convicted Balabhadra gets 3 years one month imprisonment

गैंगेस्टर एक्ट: दोषी बलभद्र को 3 वर्ष एक माह की कैद

Thu, 21 Oct 2021 11:24 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 21 Oct 2021 11:24 PM IST
विज्ञापन
Gangster Act: Convicted Balabhadra gets 3 years one month imprisonment
सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट आशुतोष कुमार सिंह की अदालत ने बृहस्पतिवार को गैंगेस्टर एक्ट के दोषी बलभद्र को तीन साल एक माह कैद की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर 10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के मुताबिक 19 सितंबर 2002 को अनपरा एसओ संगम मिश्रा को मुखबिर से सूचना मिली थी कि क्षेत्र में एक सक्रिय गैंग कार्य कर रहा है। गिरोह का सक्रिय सदस्य शक्तिनगर थाना क्षेत्र के बासी गांव का निवासी बलभद्र है। इस मामले में अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने पर बलभद्र को दोषी करार दिया। उसे तीन वर्ष एक माह की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील धनंजय शुक्ला ने बहस की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed