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गैंगेस्टर एक्ट : दोषी अंसार अली को दो साल छह माह की कैद
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अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी)/ विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट आशुतोष कुमार सिंह की अदालत ने गैंगेस्टर एक्ट के मामले में दोषी अंसार अली को दो साल छह माह कैद की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर 10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक ओबरा एसएचओ 21 जनवरी 2017 को पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र में निकले थे कि पता चला कि गैंग लीडर दिनेश पांडेय का सक्रिय गिरोह कार्य कर रहा है। गिरोह का सक्रिय सदस्य मिर्जापुर जिले के अहरौरा थाना क्षेत्र के पडरवा गांव निवासी अंसार अली है जो इस क्षेत्र में कार्य करता है। इनका क्षेत्र में वर्चस्व कायम है। डीएम से अनुमोदन कराने के बाद गैंग चार्ट दाखिल किया गया है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी अंसार अली को दो साल छह महीने की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता धनंजय शुक्ला ने बहस की।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक ओबरा एसएचओ 21 जनवरी 2017 को पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र में निकले थे कि पता चला कि गैंग लीडर दिनेश पांडेय का सक्रिय गिरोह कार्य कर रहा है। गिरोह का सक्रिय सदस्य मिर्जापुर जिले के अहरौरा थाना क्षेत्र के पडरवा गांव निवासी अंसार अली है जो इस क्षेत्र में कार्य करता है। इनका क्षेत्र में वर्चस्व कायम है। डीएम से अनुमोदन कराने के बाद गैंग चार्ट दाखिल किया गया है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी अंसार अली को दो साल छह महीने की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता धनंजय शुक्ला ने बहस की।
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