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Sonebhadra News: गैंग लीडर समेत दो सगे भाइयों को सात साल का कारावास

Tue, 02 Sep 2025 11:54 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 02 Sep 2025 11:54 PM IST
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Gang leader and two brothers sentenced to 7 years imprisonment
सोनभद्र। करीब पांच वर्ष पूर्व दर्ज हुए गैंगस्टर एक्ट के मामले में मंगलवार को विशेष न्यायाधीश अर्चना रानी की अदालत ने दोषी गैंग लीडर राजेश कुमार गुप्ता और उसके भाई शुभम को 7-7 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक प्रभारी निरीक्षक अंजनी कुमार राय ने रॉबर्ट्सगंज थाने में 25 सितंबर 2020 को गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि वाराणसी के कुतुरपुरा निवासी राजेश कुमार गुप्ता उर्फ बनारसी उर्फ कल्लू रॉबर्ट्सगंज में कचहरी रोड पर रहता है। उसका एक सक्रिय गैंग है, जिसका वह लीडर है।
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इस गैंग का सक्रिय सदस्य उसका सगा भाई शुभम गुप्ता भी है। इनके विरुद्ध हत्या, मारपीट समेत कई मुकदमा विचाराधीन हैं। लोगों में भय पैदा कर आर्थिक लाभ के लिए कार्य करना इनका एकमात्र कार्य है।
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इनके विरुद्ध कोई भी मुकदमा लिखवाने अथवा गवाही देने की जुर्रत नहीं करता है। केस दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई।
सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी गैंग लीडर राजेश कुमार गुप्ता उर्फ बनारसी उर्फ कल्लू और सक्रिय सदस्य शुभम गुप्ता को 7-7 वर्ष की कठोर कैद एवं 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो-दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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