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Sonebhadra News: पार्टनर बनाने के नाम पर धोखाधड़ी, मां-बेटे पर केस दर्ज
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क्रशर प्लांट में पार्टनर बनाने के नाम पर लाखों रुपये हड़पने और धमकी देने के आरोप में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मां-बेटे के विरुद्ध केस दर्ज किया है। मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
वाराणसी के जगतपुर रोहनिया निवासी अश्विनी कुमार शर्मा ने तहरीर में बताया कि वह ज्यादातर अपने ननिहाल ओबरा में ही रहा है। यहां उसकी पहचान मिल्लत नगर निवासी सुनील कुमार शर्मा से रही।
मार्च 2021 में सुनील कुमार शर्मा की मां उर्मिला शर्मा ने बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में स्थित क्रशर प्लांट में 30 प्रतिशत का पार्टनर बनाने के नाम पर उससे 25 लाख रुपये ले लिए। नोटरियल अनुबंध पत्र के अनुसार काम शुरू हो गया।
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कुछ समय बीतने पर उर्मिला शर्मा ने उन्हें क्रशर प्लांट में 45 प्रतिशत का पार्टनर बनाने की बात कहते हुए और 12 लाख रुपये की मांग की। एक नवंबर 2021 को उसने यह धनराशि भी दे दी, लेकिन साझेदारी अनुबंध पत्र के अनुसार उर्मिला शर्मा और उनके बेटे सुनील कुमार शर्मा ने उनका लाभांश नहीं दिया।
दिसंबर 2022 में जब पैसे वापस मांगे तो उन्होंने क्रशर प्लांट से मिलने वाले किराए से उनका हिस्सा देने के साथ ही पूर्व का लाभांश और मूलधन वापस कर देने की बात कही। जब गत 6 जून को उनके घर गया तो गाली-गलौज करते हुए मां-बेटे ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस में शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने पर कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए छानबीन शुरू की है।
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वाराणसी के जगतपुर रोहनिया निवासी अश्विनी कुमार शर्मा ने तहरीर में बताया कि वह ज्यादातर अपने ननिहाल ओबरा में ही रहा है। यहां उसकी पहचान मिल्लत नगर निवासी सुनील कुमार शर्मा से रही।
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मार्च 2021 में सुनील कुमार शर्मा की मां उर्मिला शर्मा ने बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में स्थित क्रशर प्लांट में 30 प्रतिशत का पार्टनर बनाने के नाम पर उससे 25 लाख रुपये ले लिए। नोटरियल अनुबंध पत्र के अनुसार काम शुरू हो गया।
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कुछ समय बीतने पर उर्मिला शर्मा ने उन्हें क्रशर प्लांट में 45 प्रतिशत का पार्टनर बनाने की बात कहते हुए और 12 लाख रुपये की मांग की। एक नवंबर 2021 को उसने यह धनराशि भी दे दी, लेकिन साझेदारी अनुबंध पत्र के अनुसार उर्मिला शर्मा और उनके बेटे सुनील कुमार शर्मा ने उनका लाभांश नहीं दिया।
दिसंबर 2022 में जब पैसे वापस मांगे तो उन्होंने क्रशर प्लांट से मिलने वाले किराए से उनका हिस्सा देने के साथ ही पूर्व का लाभांश और मूलधन वापस कर देने की बात कही। जब गत 6 जून को उनके घर गया तो गाली-गलौज करते हुए मां-बेटे ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस में शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने पर कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए छानबीन शुरू की है।