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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   former Duddhi MLA Hariram Chero including Two imprisoned for three years in sonbhadra

UP News: दुद्धी के पूर्व विधायक हरिराम चेरो समेत दो को तीन-तीन वर्ष कैद, पुलिस पर फायरिंग करने का मामला

Fri, 30 Sep 2022 11:12 PM IST
उत्पल कांत अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र
अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र Published by: उत्पल कांत Updated Fri, 30 Sep 2022 11:12 PM IST
सार

साढ़े सात वर्ष पूर्व पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने के मामले में  दुद्धी के पूर्व विधायक हरिराम चेरो समेत दो को तीन-तीन वर्ष कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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former Duddhi MLA Hariram Chero including Two imprisoned for three years in sonbhadra
पूर्व विधायक हरिराम चेरो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

साढ़े सात वर्ष पूर्व पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को अपना दल (एस) से दुद्धी के पूर्व विधायक हरिराम चेरो समेत दो को दोषी करार दिया। दोनों को तीन-तीन वर्ष कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दो अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया गया।

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अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 14 जनवरी 2015 को उपनिरीक्षक जेके सिंह प्रभारी जन शिकायत प्रकोष्ठ पुलिस बल के साथ पुलिस कार्यालय से रवाना हुए। उन्हें स्वाट प्रभारी सुनील चंद्र तिवारी और चुर्क चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ चुर्क मोड़ पर मिले। सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश डाला जेपी एसोसिएट के अधिशासी अधिकारी अजय शर्मा के अपहरण की साजिश रच रहे हैं। 
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घटना के वक्त ही गिरफ्तार हुए थे स्कॉर्पियो सवार बदमाश
इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और स्कॉर्पियो से आए बदमाशों को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने भी हवाई फायरिंग कर स्कॉर्पियो सवार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से असलहा, कारतूस, विस्फोटक सामग्री आदि बरामद हुआ। 

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पूछताछ में उनकी पहचान हरिराम चेरो निवासी गरदरवा थाना हाथीनाला, गिरजानंद सिंह चेरो निवासी ककरोत, थाना पाटन, जिला पलामू झारखंड, जावेद अहमद व बमभोला पासवान के रूप में हुई। पुलिस ने ओबरा थाने में एफआईआर दर्ज कर विवेचना की। पर्याप्त सबूत पाए जाने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया।
पढ़ें: जौनपुर में पुलिस मुठभेड़ में एक लाख का इनामी बदमाश ढेर, सिपाही को भी लगी गोली

सुनवाई के दौरान अदालत ने आर्म्स एक्ट में दोषी मिलने पर दुद्धी के पूर्व विधायक हरिराम चेरो व गिरजानंद सिंह चेरो को 3-3 वर्ष की कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी विजय प्रकाश यादव ने बहस की।

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