{"_id":"663bb5890ed2c528e80b082b","slug":"force-arrived-to-vacate-the-house-on-court-orders-sonbhadra-news-c-194-1-son1001-112833-2024-05-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sonebhadra News: कोर्ट के आदेश पर मकान खाली कराने पहुंची फोर्स","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sonebhadra News: कोर्ट के आदेश पर मकान खाली कराने पहुंची फोर्स
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अदालत के आदेश पर बुधवार को कोर्ट अमीन पुलिस बल के साथ बेदखली की कार्रवाई के लिए पहुंचे। विवादित मकान और दुकान को खाली कराने के लिए देर शाम तक जद्दोजहद होती रही।
राॅबर्ट्सगंज कस्बे में पन्नूगंज रोड पर स्थित एक जमीन को लेकर दशकों पुराना विवाद चल रहा है। मामले में एक पक्ष का आरोप है कि उसकी ओर से मकान किराए पर दिया गया था, जिस पर कब्जा कर लिया गया है। इस संबंध में न्यायालय की ओर से वर्ष 1992 में दाखिल वाद में 1997 में बेदखली आदेश दिया गया था। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से मामले को चुनौती दी जाती रही। इस बीच कई निर्णय भी पारित हुए।
अनिल कुमार आदि की अपील पर अपर सिविल जज जूनियर डिविजन द्वितीय पारूल कुमारी ने दूसरे पक्ष को मकान से बेदखल करने का निर्णय पारित किया। न्यायालय ने इजरा वाद को स्वीकार करते हुए कोर्ट अमीन को कब्जा दखल दिलवाने का आदेश दिया। 26 अप्रैल को हुए इस निर्णय में न्यायालय ने दस मई तक आख्या तलब की है। इसी आधार पर कोर्ट अमीन, राबर्ट्सगंज कस्बा चौकी प्रभारी आरएस शर्मा, कांशीराम चौकी प्रभारी राहुल पांडेय, चुर्क चौकी प्रभारी मनीष द्विवेदी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। विवादित दुकान और मकान को खाली कराने का प्रयास किया। देर शाम तक मामले में जद्दोजहद होती रही।
विज्ञापन
विज्ञापन
राॅबर्ट्सगंज कस्बे में पन्नूगंज रोड पर स्थित एक जमीन को लेकर दशकों पुराना विवाद चल रहा है। मामले में एक पक्ष का आरोप है कि उसकी ओर से मकान किराए पर दिया गया था, जिस पर कब्जा कर लिया गया है। इस संबंध में न्यायालय की ओर से वर्ष 1992 में दाखिल वाद में 1997 में बेदखली आदेश दिया गया था। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से मामले को चुनौती दी जाती रही। इस बीच कई निर्णय भी पारित हुए।
विज्ञापन
अनिल कुमार आदि की अपील पर अपर सिविल जज जूनियर डिविजन द्वितीय पारूल कुमारी ने दूसरे पक्ष को मकान से बेदखल करने का निर्णय पारित किया। न्यायालय ने इजरा वाद को स्वीकार करते हुए कोर्ट अमीन को कब्जा दखल दिलवाने का आदेश दिया। 26 अप्रैल को हुए इस निर्णय में न्यायालय ने दस मई तक आख्या तलब की है। इसी आधार पर कोर्ट अमीन, राबर्ट्सगंज कस्बा चौकी प्रभारी आरएस शर्मा, कांशीराम चौकी प्रभारी राहुल पांडेय, चुर्क चौकी प्रभारी मनीष द्विवेदी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। विवादित दुकान और मकान को खाली कराने का प्रयास किया। देर शाम तक मामले में जद्दोजहद होती रही।
विज्ञापन