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किसान अब करा सकेंगे स्वैच्छिक फसल बीमा
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सोनभद्र। सरकार ने फसल बीमा को स्वैच्छिक कर दिया है। अब किसान चाहेंगे तभी उनके फसल का बीमा होगा और प्रीमियम कटेगा। बशर्ते जिन किसानों को फसल बीमा नहीं कराना है, उन्हे 24 जुलाई तक फार्म भरकर संबंधित बैंक एवं साधन सहकारी समितियों में जमा करना होगा। पहले स्वैच्छिक फसल बीमा गैर ऋणी किसानों के लिए थी। पहले ऋणी किसानों का स्वत: फसल बीमा हो जाया करता था और बैंक की तरफ से प्रीमियम भी काट लिया जाता था।
कृषि उपनिदेशक डीके गुप्ता ने बताया कि सरकार ने अतिवृष्टि, ओलावृष्टि या अन्य दैवीय आपदा के दौरान फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानों को उसका उचित मुआवजा दिलाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। बताया कि वर्ष 2019-20 तक फसली ऋण लेने वाले सभी पात्र ऋणी किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अनिवार्य आधार पर तथा गैर ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक आधार पर लागू की जाती रही है। अब शासन की तरफ से खरीफ एवं आगामी मौसमों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक आधार पर किया गया है। फरीफ 2020 मौसम योजना के अन्तर्गत किसानों की भागीदारी की अंतिम तिथि 31 जुलाई तथा रबी मौसम में 31 दिसंबर तक निर्धारित है। फसली ऋण लेने वाले ऋणी किसान यदि अपनी फसलों का बीमा नहीं करना चाहते है तो वे बैंक शाखा स्तर पर जहां से उनकेा फसली ऋण की सुविधा प्राप्त हुई है। वहां 24 जुलाई तक लिखित रूप से अवगत करा दें। अन्यथा किसानों के खातों से बैंक प्रबंधन की ओर से प्रीमियम का पैसा काट लिया जायेगा।
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कृषि उपनिदेशक डीके गुप्ता ने बताया कि सरकार ने अतिवृष्टि, ओलावृष्टि या अन्य दैवीय आपदा के दौरान फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानों को उसका उचित मुआवजा दिलाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। बताया कि वर्ष 2019-20 तक फसली ऋण लेने वाले सभी पात्र ऋणी किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अनिवार्य आधार पर तथा गैर ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक आधार पर लागू की जाती रही है। अब शासन की तरफ से खरीफ एवं आगामी मौसमों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक आधार पर किया गया है। फरीफ 2020 मौसम योजना के अन्तर्गत किसानों की भागीदारी की अंतिम तिथि 31 जुलाई तथा रबी मौसम में 31 दिसंबर तक निर्धारित है। फसली ऋण लेने वाले ऋणी किसान यदि अपनी फसलों का बीमा नहीं करना चाहते है तो वे बैंक शाखा स्तर पर जहां से उनकेा फसली ऋण की सुविधा प्राप्त हुई है। वहां 24 जुलाई तक लिखित रूप से अवगत करा दें। अन्यथा किसानों के खातों से बैंक प्रबंधन की ओर से प्रीमियम का पैसा काट लिया जायेगा।
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