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Sonebhadra News: पुरानी रंजिश में युवक की हत्या के दोषी को आठ वर्ष का कारावास

Tue, 21 May 2024 10:43 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 21 May 2024 10:43 PM IST
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Eight years imprisonment to the person guilty of murder of a young man due to old rivalry
पुरानी रंजिश में युवक की लाठी डंडे से पीटकर हत्या के मामले में सत्र न्यायाधीश रवींद्र विक्रम सिंह की अदालत ने दोषी को 8 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। मामले में आरोपी मां-बेटों को 6-6 माह कैद की सजा सुनाई है। अर्थदंड की धनराशि का 60 प्रतिशत पीड़ित परिवार को मिलेगा।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक ओबरा थाना क्षेत्र के खैरटिया (बिल्ली मारकुंडी) गांव निवासी केशरी देवी ने ओबरा थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। अवगत कराया था कि 30 सितंबर 2016 को शाम साढ़े सात बजे वह अपने घर के दरवाजे पर मौजूद थी। तभी पट्टीदार बबई राम उसे बच्चों के विवाद और पुरानी रंजिश के चलते गाली देने लगे। जब उसने गाली देने से मना किया तो बबई राम के पुत्र राजकुमार और अशोक कुमार भी आ गए। शोरगुल सुनकर उसके पति रामचंद्र, बेटा अमेरिका प्रसाद और बहू तरवंती देवी आकर बीच बचाव करने लगे।
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इसी बीच आरोपियों ने लाठी डंडे और लात घूसे से हमला कर दिया। मारपीट में बेटे अमेरिका प्रसाद को सिर में गंभीर चोट आई और बेहोश होकर गिर गया। पति रामचंद्र, बहू तरवंती देवी और वह भी जख्मी हुईं। इस तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरू की। इलाज के दौरान अमेरिका प्रसाद की मौत हो गई। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में बबई राम, राजकुमार, अशोक कुमार और शिवकुमारी के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया।
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मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दोषी बबई राम को 8 वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं राजकुमार, अशोक कुमार और शिवकुमारी को 6-6 माह के कारावास की सजा सुनाई। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। अर्थदंड की धनराशि का 60 प्रतिशत हिस्सा वादिनी को मिलेगा। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञानेंद्र शरण राय ने बहस की।
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