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खनन नियम उल्लंघन में चौदह पर मुकदमा दर्ज

Wed, 04 Nov 2015 11:37 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, सोनभद्र
अमर उजाला ब्यूरो, सोनभद्र Updated Wed, 04 Nov 2015 11:37 PM IST
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Fourteen infringement lawsuit filed on mining law
खनन क्षेत्र में गत दिनों हुई ब्लास्टिंग में आठ श्रमिकों की मौत की घटना के बाद से एलर्ट खनन और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से चौदह लोगों के विरुद्ध चोपन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। नामजद लोगों में तीनों पट्टा धारक भी शामिल हैं। इसके अलावा दो विस्फोटक सप्लाई करने वाले और नौ ब्लास्ट करने वालों को नामजद किया गया है।
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आरोप है कि आरोपियों ने नियम के विपरीत खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग कराया। खान अधिकारी ने बताया कि दर्ज रिपोर्ट में नामजद लीज धारकों के पट्टे को निरस्त कराने की कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए संस्तुति पत्र एडीएम को भेजा गया है।
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जिन लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, उसमें मेसर्स रमेश स्टोन क्रशर के मालिक माता प्रसाद,  काशी सेवा समिति की सचिव आरती जायसवाल पत्नी राकेश जायसवाल, तीसरे रविंद्र गुप्ता व राकेश जायसवाल का नाम शामिल है। सभी का बिल्ली मारकुंडी क्षेत्र में खनन लीज है।
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आरोप है कि तीनों ने मंगलवार को अपने क्षेत्र में निर्धारित समय के बाद ब्लास्टिंग कराई, जो नियम विरुद्ध है। चोपन थाने में दर्ज रिपोर्ट में लीज धारकों के अलावा विस्फोटक सप्लाई करने वाले गुलाब चंद्र मिश्र, ओमप्रकाश शर्मा, ब्लास्ट करने वाले गणेश  प्रसाद, पन्ना राम, शिवीही पांडेय, रामदुखन यादव, राघवेंद्र कुमार, बुद्घिनाथ ठाकुुर और दो अज्ञात को आरोपित किया गया है।


खान अधिकारी पीके सिंह के अनुसार सूचना मिलने पर वे विभाग के सर्वेक्षक रामनाथ यादव, संतोष कुमार पाल चौकी प्रभारी राजू खान आदि को साथ लेकर मौके पर पहुुंचे। मुआयना के दौरान आरोप सही पाया गया। इस पर सभी के विरुद्घ रिपोर्ट दर्ज कराने की कार्रवाई की गई।



खान अधिकारी ने बताया कि खनन क्षेत्र में जांच और सर्वे का काम अनवरत जारी रहेगा। जो भी दोषी पाया जाएगा। उनके विरुद्घ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नियम विरुद्घ होने पर तीनों की लीज समाप्त करने का संस्तुति पत्र भी एडीएम को भेजा गया है।

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