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पत्नी के हत्यारे को उम्रकैद की सजा

Sat, 22 Jun 2019 11:48 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 22 Jun 2019 11:48 PM IST
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पत्नी के हत्यारे को उम्रकैद की सजा

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सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय संतोष कुमार गौतम की अदालत ने शनिवार को पत्नी के हत्यारे को उम्रकैद एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने की स्थिति में एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में मुकदमा वादी ही हत्यारा साबित हुआ है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार कोन थाना क्षेत्र के कुड़वा टोला पानडू चट्टान निवासी छट्टू चेरो ने कोन थाने में 30 अप्रैल 2014 को दी तहरीर में अवगत कराया कि रोज की तरह सभी घर के लोग खाने के बाद सो गए। सुबह बेटे ने बताया कि माँ के चारपाई के नीचे खून गिरा है। जब देखा कि किसी ने हत्या कर दिया है। टांगी लगने से उसकी मौत हो गई है। इस तहरीर पर अज्ञात लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान छट्टू चेरो ही हत्यारा निकला। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोषसिद्ध पाकर उक्त सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुंवर वीर प्रताप सिंह ने बहस की।
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