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कार से बरामद हुआ एक लाख 70 हजार रुपये
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खलियारी। मांची थाना क्षेत्र के सुअरसोत पुलिस चौकी के पास यूपी- बिहार सीमा पर लोकसभा चुनाव में जांच के लिए तैनात स्थायी स्टैटिक टीम ने बुुधवार को एक कार से एक लाख 70 हजार रुपये बरामद किए हैं। कार सवार व्यक्ति पैसों से संबंधित कोई पत्रावली नहीं दिखा सका। इस पर रुपये जब्त कर कोषागार में जमा करा दिये गए।
निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी, धन के व्यापक दुरुपयोग को रोकने के लिए अभियान चला रखा है। इसके तहत जगह-जगह पर स्टैटिक टीम तैनात की गई है। बुधवार की सुबह स्टैटिक टीम के मजिस्ट्रेट अविनाश कौशल सुअरसोत चौकी पुलिस के साथ यूपी-बिहार सीमा पर वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान एक कार बिहार की ओर से आ रही थी। स्टैटिक टीम ने वाहन को रोक कर उसकी तलाश ली तो उसमें से एक लाख 70 हजार रुपये बरामद हुआ।
रायपुर थाना क्षेत्र के पड़री गांव का निवासी अमीरूद्दीन रुपये से संबंधित कोई कागजात नहीं दिखा सका। इस पर पुलिस ने रुपये को जब्त कर लिया। रुपये को राजकीय कोषागार में जमा करा दिया गया। उसने टीम को बताया कि उसके पिता ने अपने घर का अनाज बेचकर रुपये दिया था। वह यह रुपये लेकर रिश्तेदारी करने के लिए बिहार गया था। उधर मजिस्ट्रेट अविनाश कौशल ने बताया कि आचार संहिता के दौरान 49 हजार से अधिक रुपये लेकर कोई थी व्यक्ति बगैर किसी साक्ष्य के नहीं चल सकता। यदि ऐसा कोई करता है और पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसी के तहत यह कार्रवाई की गई है।
निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी, धन के व्यापक दुरुपयोग को रोकने के लिए अभियान चला रखा है। इसके तहत जगह-जगह पर स्टैटिक टीम तैनात की गई है। बुधवार की सुबह स्टैटिक टीम के मजिस्ट्रेट अविनाश कौशल सुअरसोत चौकी पुलिस के साथ यूपी-बिहार सीमा पर वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान एक कार बिहार की ओर से आ रही थी। स्टैटिक टीम ने वाहन को रोक कर उसकी तलाश ली तो उसमें से एक लाख 70 हजार रुपये बरामद हुआ।
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रायपुर थाना क्षेत्र के पड़री गांव का निवासी अमीरूद्दीन रुपये से संबंधित कोई कागजात नहीं दिखा सका। इस पर पुलिस ने रुपये को जब्त कर लिया। रुपये को राजकीय कोषागार में जमा करा दिया गया। उसने टीम को बताया कि उसके पिता ने अपने घर का अनाज बेचकर रुपये दिया था। वह यह रुपये लेकर रिश्तेदारी करने के लिए बिहार गया था। उधर मजिस्ट्रेट अविनाश कौशल ने बताया कि आचार संहिता के दौरान 49 हजार से अधिक रुपये लेकर कोई थी व्यक्ति बगैर किसी साक्ष्य के नहीं चल सकता। यदि ऐसा कोई करता है और पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसी के तहत यह कार्रवाई की गई है।
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