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ग्राहकों के 51 लाख रुपये लेकर कंपनी फरार
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सदर कोतवाली क्षेत्र में एक कंपनी खोलकर उसके कर्मचारियों ने अच्छा ब्याज दिलाने का लालच देकर ग्राहकों से रुपये जमा कराए। करीब 51 लाख रुपये लेकर कंपनी फरार हो गई। ग्राहकों की शिकायत पर कंपनी के डायरेक्टर, प्रबंधक, एमडी सहित अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस ने बताया कि वाराणसी जिले के खेवली व हाल पता चोपन निवासी भैयालाल राय ने तहरीर देकर अवगत कराया है कि कुछ वर्ष पूर्व राबर्ट्सगंज नगर में कुछ लोगों ने एक निजी कंपनी की शाखा खोली थी। कंपनी से जुड़े लोगों ने तरह-तरह का प्रलोभन देकर एजेंट बनाया। एजेंटों के माध्यम से ग्राहकों को अन्य बैंकों से ब्याज अधिक देने समेत अन्य प्रलोभन देकर रुपये जमा कराया। इसके एवज में ग्राहकों को पालिसी बांड और रसीद दिया गया। पॉलिसी बांड पूरी होने पर ग्राहकों ने रुपये मांगना शुरू किया तो कंपनी से जुड़े लोग 2019 में कंपनी बंद कर फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर कंपनी के प्रबंधक महेंद्र मौर्या, डायरेक्टर गिरिजा शंकर पटेल पुत्र अज्ञात ग्राम बरजी, थाना बड़ागांव, जिला वाराणसी और एमडी विनोद कुमार सिंह पुत्र राजेंद्र बहादुर सिंह निवासी मड़ियाहूं जौनपुर के खिलाफ जालसाजी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों पर 51,56,370 रुपये गबन करने का आरोप है। वादी का कहना है कि कंपनी से जुड़े लोगों के बारे में पता करने की काफी खोजबीन की गई लेकिन उनका पता नहीं चला। विवेचक ऐश खां ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर साक्ष्य एकत्र किया जा रहा है।
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पुलिस ने बताया कि वाराणसी जिले के खेवली व हाल पता चोपन निवासी भैयालाल राय ने तहरीर देकर अवगत कराया है कि कुछ वर्ष पूर्व राबर्ट्सगंज नगर में कुछ लोगों ने एक निजी कंपनी की शाखा खोली थी। कंपनी से जुड़े लोगों ने तरह-तरह का प्रलोभन देकर एजेंट बनाया। एजेंटों के माध्यम से ग्राहकों को अन्य बैंकों से ब्याज अधिक देने समेत अन्य प्रलोभन देकर रुपये जमा कराया। इसके एवज में ग्राहकों को पालिसी बांड और रसीद दिया गया। पॉलिसी बांड पूरी होने पर ग्राहकों ने रुपये मांगना शुरू किया तो कंपनी से जुड़े लोग 2019 में कंपनी बंद कर फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर कंपनी के प्रबंधक महेंद्र मौर्या, डायरेक्टर गिरिजा शंकर पटेल पुत्र अज्ञात ग्राम बरजी, थाना बड़ागांव, जिला वाराणसी और एमडी विनोद कुमार सिंह पुत्र राजेंद्र बहादुर सिंह निवासी मड़ियाहूं जौनपुर के खिलाफ जालसाजी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों पर 51,56,370 रुपये गबन करने का आरोप है। वादी का कहना है कि कंपनी से जुड़े लोगों के बारे में पता करने की काफी खोजबीन की गई लेकिन उनका पता नहीं चला। विवेचक ऐश खां ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर साक्ष्य एकत्र किया जा रहा है।
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