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Sonebhadra: विधायक ने एक साल तक नाबालिग को धमकाया और करता रहा दुष्कर्म, पढ़ें- क्या है पूरा मामला?

Fri, 15 Dec 2023 03:44 PM IST
किरन रौतेला न्यूज डेस्क, अमर उलाजा, सोनभद्र
न्यूज डेस्क, अमर उलाजा, सोनभद्र Published by: किरन रौतेला Updated Fri, 15 Dec 2023 03:44 PM IST
सार

नाबालिग से दरिंदगी के मामले में नौ साल बाद दोषी करार होने पर विधायक को 25 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला? 

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BJP MLA Ramdular Gond sentenced to 25 years in misdeed case  read- what is the whole matter
भाजपा विधायक रामदुलार गोंड - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में दुद्धी सीट से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड की करतूत मानवता को शर्मसार करने वाली है। नाबालिग से दरिंदगी के मामले में नौ साल बाद दोषी करार होने पर विधायक को 25 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला? 

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ये है पूरा मामला
4 नवंबर 2014 को रामदुलार गोंड जो तत्कालीन प्रधानपति था, अब वर्तमान में भाजपा के दुद्धी विधायक है। नौ साल पहले एक व्यक्ति ने म्योरपुर थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि रामदुलार उसकी नाबालिग बहन के साथ पिछले एक वर्ष से लगातार धमकी देकर दुष्कर्म कर रहा था। इस मामले में पुलिस ने रामदुलार के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया था। 
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म्योरपुर थाना क्षेत्र के रासपहरी गांव निवासी दुद्धी विधायक के ऊपर 2007 के बाद से अब तक पांच मुकदमे

  •  मु0अ0सं0- 185/07 धारा 394 भादवि थाना म्योरपुर सोनभद्र।
  • मु0अ0सं0-229/07 धारा 323, 148, 149, 504 भादवि व 3(1)10, 3(2)5 SC/ST Act थाना म्योरपुर जनपद सोनभद्र 
  • मु0अ0सं0-483/14 धारा 376,506 भा0द0वि0 व 5 (ठ)/6 पॉक्सो एक्ट 2012 थाना म्योरपुर सोनभद्र 
  • धारा- 71/16 धारा-60 आबकारी अधि० थाना म्योरपुर सोनभद्र
  • अ0सं0-387/07 धारा 448, 506 भादवि थाना म्योरपुर जनपद सोनभद्र


आठ साल पहले लगा था आरोप
रामदुलार गोंड पर करीब आठ साल पहले एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा था। पीड़िता के पिता की तहरीर पर म्योरपुर पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन की थी। तब रामदुलार गोंड विधायक नहीं थे। पॉक्सो कोर्ट में मुकदमे का ट्रायल चल रहा था। उनके विधायक चुने जाने के बाद पत्रावली एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दी गई। इस कोर्ट में भी बहस नवंबर में ही पूरी कर ली गई थी, मगर बाद में पीठासीन अधिकारी के तबादले के चलते फैसला नहीं आ सका था। नए पीठासीन अधिकारी एहसानुल्लाह खां के पदभार ग्रहण करने के बाद विभिन्न तिथियों के बाद बहस पूरी हुई। 

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BJP MLA Ramdular Gond sentenced to 25 years in misdeed case  read- what is the whole matter
Sonebhadra - फोटो : संवाद

म्योरपुर थाने में दर्ज मुकदमे के मुताबिक, रामदुलार ने नाबालिग को धमकाया और एक वर्ष तक दुष्कर्म करता रहा। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना करने के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई। 8 दिसंबर 2023 को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस कर अपना पक्ष रखा था। अदालत ने 12 दिसंबर को आदेश की तिथि तय की थी। इची बीच अदालत ने दोषसिद्ध भाजपा विधायक को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार गुरमा भेज दिया था। 

पीड़िता के भाई ने जाहिर की खुशी
एमपी-एमएलए कोर्ट से विधायक रामदुलार गोंड को सजा सुनाए जाने के बाद पीड़िता के भाई ने खुशी जाहिर की। पीड़िता के भाई ने कहा कि अदालत के फैसले वे वह बेहद खुश है। नौ साल के संघर्ष के बाद आज उसे न्याय मिला है। 

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