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अब किसानों को मिलेगा ऋण पर ओटीएस का लाभ
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सोनभद्र। शासन ने किसानों को ऋण मुक्त बनाने के लिए एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू की है। इसके तहत किसानों को लिए गए फसली ऋण पर लगे ब्याज में राहत देते हुए मूलधन जमा कराया जाएगा। किसान 30 जून तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सहायक निबंधक एवं सहायक आयुक्त सहकारिता ने इस योजना को किसानों के लिए बड़ा राहत वाला फैसला बताते हुए किसानों से योजना से लाभान्वित होने की अपील की है।
सहायक निबंधक सहकारिता टीएन सिंह ने बताया कि 1997 तक फसली ऋण बकायेेदार को केवल मूलधन जमा करना है। 1997 से 31 मार्च 2012 के बीच फसली ऋण लेने वाले मूलधन और इसी के बराबर ब्याज जमा कराते हुए ओटीएस का लाभ दिया जाएगा। वहीं एक अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 के बीच वितरित फसली ऋण पर तीन वर्ष से अधिक बकाया पर 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी। योजना का लाभ प्राप्त करते हुए किसान आगे फिर से तीन प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इससे बेहतर कृषि उत्पादन प्राप्त करने में आड़े आने वाले संकट से किसानों को निजात मिलेगी। उन्होंने बताया कि भूमि विकास बैंक में भी एक मुश्त समाधान योजना लागू है। संबंधित किसान अपने ब्रांच से संपर्क कर सकते हैं। जिले के जो भी बकायेदार किसान हैं वो 30 जून 2021 तक ओटीएस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि शासन की यह योजना किसानों की आय दोगुनी करने में सहायक साबित होगी।
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सहायक निबंधक सहकारिता टीएन सिंह ने बताया कि 1997 तक फसली ऋण बकायेेदार को केवल मूलधन जमा करना है। 1997 से 31 मार्च 2012 के बीच फसली ऋण लेने वाले मूलधन और इसी के बराबर ब्याज जमा कराते हुए ओटीएस का लाभ दिया जाएगा। वहीं एक अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 के बीच वितरित फसली ऋण पर तीन वर्ष से अधिक बकाया पर 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी। योजना का लाभ प्राप्त करते हुए किसान आगे फिर से तीन प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इससे बेहतर कृषि उत्पादन प्राप्त करने में आड़े आने वाले संकट से किसानों को निजात मिलेगी। उन्होंने बताया कि भूमि विकास बैंक में भी एक मुश्त समाधान योजना लागू है। संबंधित किसान अपने ब्रांच से संपर्क कर सकते हैं। जिले के जो भी बकायेदार किसान हैं वो 30 जून 2021 तक ओटीएस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि शासन की यह योजना किसानों की आय दोगुनी करने में सहायक साबित होगी।
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