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Sonebhadra News: दहेज के लिए विवाहिता की हत्या में पति और सास- ससुर को 7-7 वर्ष की कैद

Wed, 19 Feb 2025 11:32 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 19 Feb 2025 11:32 PM IST
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7 years imprisonment to husband, mother-in-law and father-in-law for murder of married woman for dowry
साढ़े छह वर्ष पूर्व दहेज में एक लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर सावित्री देवी की हत्या के मामले में कोर्ट ने पति और सास-ससुर को 7-7 वर्ष कठोर कैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी अर्चना रानी की कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए तीनों पर 2-2 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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अर्थदंड न देने पर एक-एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक चंदौली के चकरघट्टा थाना क्षेत्र के बरवाडीह निवासी घुरफेकन पाल ने रॉबर्ट्सगंज थाने में 27 सितंबर 2018 को तहरीर दी थी।
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अवगत कराया था कि उसने बेटी सावित्री देवी की शादी 9 जून 2014 को बसौली निवासी संतोष के साथ हिंदू रीति रिवाज से किया था। दहेज में एक लाख रुपये की मांग को लेकर बेटी सावित्री को पति संतोष, ससुर अमरनाथ व सास फूलवंती देवी प्रताड़ित करते रहे।
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कई बार पंचायत भी हुई, मगर उनका रवैया नहीं सुधरा। 22 सितंबर 2018 को सुबह छह बजे सावित्री देवी के बीमारी की सूचना पर अन्य लोगों के साथ उसके ससुराल पहुंचा तो उसके शरीर पर चोट के निशान थे और मृत हाल में पड़ी थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की।

चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, 9 गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर पति संतोष, ससुर अमरनाथ व सास फूलवंती देवी को दोषी करार देते हुए 7-7 वर्ष की कठोर कैद व 2-2 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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