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जनधन खातों में नहीं जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना का धन
Updated Sun, 16 Jul 2017 09:50 PM IST
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सोनभद्र। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जनधन खातों में धन नहीं भेजा जाएगा। योजना का लाभ पाने के लिए उन्हें केवाईसी फार्म भरकर खातों को सामान्य कराना होगा। इस योजना के तहत अब तक 10571 खाते खोले जा चुके हैं। चयनित पात्रों को जनधन खातों को सामान्य कराने के लिए परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की ओर से पत्र भी भेजा जा चुका है।
वर्ष 2016-17 के लिए जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 12508 आवासों के निर्माण का लक्ष्य है। इसके लिए लाभार्थियों का चयन पूरे जिले की ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है। अब तक 10571 चयनित पात्रों के खाते भी खुुले चुके हैं और उनके खातों में आवास निर्माण के लिए राशि भेजी जानी है। लेकिन अब मामला फंस गया है जनधन योजना के खातों को लेकर। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक लाख 30 हजार रुपये एक लाभार्थियों को दिया जाना है। इसमें प्रथम किश्त 44 हजार, द्वितीय किस्त 76 हजार और तृतीय किस्त 10 हजार रुपये देना है। लेकिन जिन लाभार्थियों का खाता जनधन का होगा उनके खाते में यह धनराशि नहीं भेजी जा सकती। वजह कि जनधन खाते में एक साथ 50 हजार रुपये से ज्यादा नहीं जमा किया जा सकता। एक वर्ष में एक लाख रुपये से अधिक राशि नहीं जमा की जा सकती और एक साथ दस हजार रुपये नहीं निकाला जा सकता। ऐसे खाते महज एक वर्ष के लिए ही वैैध होते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए परियोजना निदेशक एनएन मिश्रा ने सभी चयनित पात्रों को निर्देशित किया है कि यदि उनका खाता जनधन है तो वे उसे नो योर कस्टमर (केवाईसी) फार्म भरकर सामान्य करा लें। अन्यथा उनके खाते में धन नहीं भेजा जा सकेगा और फिर आवास का निर्माण नहीं हो सकेगा।
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वर्ष 2016-17 के लिए जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 12508 आवासों के निर्माण का लक्ष्य है। इसके लिए लाभार्थियों का चयन पूरे जिले की ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है। अब तक 10571 चयनित पात्रों के खाते भी खुुले चुके हैं और उनके खातों में आवास निर्माण के लिए राशि भेजी जानी है। लेकिन अब मामला फंस गया है जनधन योजना के खातों को लेकर। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक लाख 30 हजार रुपये एक लाभार्थियों को दिया जाना है। इसमें प्रथम किश्त 44 हजार, द्वितीय किस्त 76 हजार और तृतीय किस्त 10 हजार रुपये देना है। लेकिन जिन लाभार्थियों का खाता जनधन का होगा उनके खाते में यह धनराशि नहीं भेजी जा सकती। वजह कि जनधन खाते में एक साथ 50 हजार रुपये से ज्यादा नहीं जमा किया जा सकता। एक वर्ष में एक लाख रुपये से अधिक राशि नहीं जमा की जा सकती और एक साथ दस हजार रुपये नहीं निकाला जा सकता। ऐसे खाते महज एक वर्ष के लिए ही वैैध होते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए परियोजना निदेशक एनएन मिश्रा ने सभी चयनित पात्रों को निर्देशित किया है कि यदि उनका खाता जनधन है तो वे उसे नो योर कस्टमर (केवाईसी) फार्म भरकर सामान्य करा लें। अन्यथा उनके खाते में धन नहीं भेजा जा सकेगा और फिर आवास का निर्माण नहीं हो सकेगा।
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