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किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद

Tue, 10 Aug 2021 11:05 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 10 Aug 2021 11:05 PM IST
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20 years in prison for raping teenager
अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने मंगलवार को चार साल पहले किशोरी (16) के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में दोषी स्वीपर को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 28 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित रहेगी। पीड़िता को अर्थदंड की धनराशि नियमानुसार मिलेगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक पिपरी थाना क्षेत्र की पीड़ित किशोरी की मां ने थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 20 जून 2017 को दोपहर में जब घर पर सिर्फ अकेली उसकी 16 वर्षीय बेटी थी, तभी पिपरी थाना क्षेत्र के मूर्धवा रेनुकूट निवासी चंदन आया और उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया। 22 जून 2017 को ओबरा से उसके कब्जे से बेटी को छुड़ाया गया। पीड़ित किशोरी ने बताया कि उसके साथ चाकू दिखाकर जबरन दुष्कर्म भी किया। इस पर पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज किया। विवेचक ने विवेचना के बाद न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना। गवाहों के बयान और पत्रावलियों के अवलोकन के बाद दोषसिद्ध पाकर दोषी चंदन स्वीपर को 20 वर्ष की कैद एवं 28 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की धनराशि नियमानुसार पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील दिनेश अग्रहरि एवं सत्यप्रकाश तिवारी ने बहस की।
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