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Sonebhadra News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद

Fri, 21 Apr 2023 10:42 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 21 Apr 2023 10:42 PM IST
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20 years in prison for raping a minor
सोनभद्र। ढाई वर्ष पूर्व 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट निहारिका चौहान की अदालत ने दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उस पर 35 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की समूची धनराशि पीड़िता को मिलेगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी थी कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी 10 अगस्त 2020 को दोपहर दो बजे लापता हो गई। जिसपर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की विवेचना किया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी सुनील कुमार को 20 वर्ष की कैद एवं 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।
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