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दुष्कर्म के दोषियों को 20-20 साल की कैद

Tue, 09 Feb 2021 06:46 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 09 Feb 2021 06:46 PM IST
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20-20 years imprisonment for the culprits of rape
सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने मंगलवार को 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषियों विजय चेरो और किशन चेरो को दोषसिद्ध पाकर 20-20 साल की कैद और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। साथ ही अदालत ने अर्थदंड की समस्त धनराशि 50 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक कोन थानांतर्गत एक गांव निवासी ने 30 अगस्त 2017 को थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी 12 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ 29 अगस्त 2017 को चुनहवा जंगल में रामपुर बरकोनिया थान्तर्गत पल्हारी गांव निवासी विजय चेरो और किशन चेरो ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने पर विजय चेरो और किशन चेरो के विरुद्ध न्यायालय में विवेचक ने चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व वं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषियों विजय चेरो व किशन चेरो को 20-20 साल की कैद एवं 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। साथ ही अर्थदंड की समस्त धनराशि 50 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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