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खान अधिकारी, पट्टेधारक पर मुकदमा का आदेश
Updated Thu, 28 Jun 2018 10:52 PM IST
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सोनभद्र। ओवरलोड वाहनों, सीमा क्षेत्र से बढ़कर खनन कराने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बुधवार को ज्येष्ठ खान अधिकारी और तीन पट्टेधारकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जुगैल, कोन और दुद्धी के थानेदारों को दस्तावेज को साक्ष्य बनाते हुए तीन दिन के भीतर विवेचना करते हुए कोर्ट को भी अवगत कराने के आदेश दिए हैं।
कोर्ट को दिए शिकायती पत्र में ट्रक मालिक कल्याण समिति के अध्यक्ष धीरज सिंह ने बताया कि उसकी और अन्य कई लोगों के वाहन बालू गिट्टी लादते हैं। पट्टेधारक अवैध खनन और ओवरलोडिंग कर राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं। छह घनमीटर की जगह 15 घनमीटर की लोडिंग हो रही है। मजदूरों के बजाए मशीन लगाकर बालू का खनन किया जा रहा है। पर्यावरण को भी इससे खतरा है। मामले की शिकायत पीड़ित ने पुलिस से की मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में उसे कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। कोर्ट ने अधिवक्ता अशोक तिवारी के तर्क, तथ्यों और पत्रावलियों की जांच की। जुगैल कोन और दुद्धी एसएचओ को खान अधिकारी, खेवंधा बरहमोरी और खोखा बालू साइट संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए हैं।
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कोर्ट को दिए शिकायती पत्र में ट्रक मालिक कल्याण समिति के अध्यक्ष धीरज सिंह ने बताया कि उसकी और अन्य कई लोगों के वाहन बालू गिट्टी लादते हैं। पट्टेधारक अवैध खनन और ओवरलोडिंग कर राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं। छह घनमीटर की जगह 15 घनमीटर की लोडिंग हो रही है। मजदूरों के बजाए मशीन लगाकर बालू का खनन किया जा रहा है। पर्यावरण को भी इससे खतरा है। मामले की शिकायत पीड़ित ने पुलिस से की मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में उसे कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। कोर्ट ने अधिवक्ता अशोक तिवारी के तर्क, तथ्यों और पत्रावलियों की जांच की। जुगैल कोन और दुद्धी एसएचओ को खान अधिकारी, खेवंधा बरहमोरी और खोखा बालू साइट संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए हैं।
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