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सस्ते गल्ले की दूकान सस्पेंड, दूकानदार पर केस
Updated Mon, 19 Jun 2017 11:23 PM IST
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सोनभद्र (दुद्धी)। कोतवाली क्षेत्र के भीसुर गांव के सस्ते गल्ले की दूकान प्रशासन ने निलंबित कर दी है। साथ ही कोटेदार पर जनवरी से कार्डधारकों को अनाज और मिट्टी तेल न वितरित करने पर केस भी दर्ज कराया गया है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी के निर्देश पर की गई है। इस कार्रवाई से कोटेदारों में हड़कंप है।
पिछले दिनों तहसील दिवस पर आए जिलाधिकारी पीके उपाध्याय से ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि भीसुर ग्राम पंचायत का सस्ते गल्ले का दूकानदार लोगों को अनाज और मिट्टी तेल नहीं दे रहा है। जिन लोगों का वितरित भी किया तो उसे ऊंचे दामों पर दिया। ग्रामीणों की इस शिकायत को डीएम ने गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच का निर्देश दिया था। साथ ही तीन सदस्यी कमेटी जांच के लिए गठित की थी। जांच टीम में आरओ जीतलाल यादव, पूर्ति निरीक्षक राजेश कुमार और सुरेश कुमार को शामिल किया गया था। जब टीम ने जांच की तो पता चला कि कोटेदार ने अनाज का वितरण ही नहीं किया गया और वितरण रजिस्टर में छेड़छाड़ व ओवर राइटिंग की गई है। आरओ जीतलाल यादव ने बताया कि मामले की जांच कर डीएम को रिपोर्ट भेज दी गयी थी। डीएम ने कोटेदार के खिलाफ मुक़दमा दर्ज कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि सस्ते गल्ले की दूूकान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही पूर्ति निरीक्षक राजेश कुमार की तहरीर पर कोटेदार मोतीलाल के खिलाफ दुद्धी कोतवाली में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत केस दर्ज कराया गया है।
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पिछले दिनों तहसील दिवस पर आए जिलाधिकारी पीके उपाध्याय से ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि भीसुर ग्राम पंचायत का सस्ते गल्ले का दूकानदार लोगों को अनाज और मिट्टी तेल नहीं दे रहा है। जिन लोगों का वितरित भी किया तो उसे ऊंचे दामों पर दिया। ग्रामीणों की इस शिकायत को डीएम ने गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच का निर्देश दिया था। साथ ही तीन सदस्यी कमेटी जांच के लिए गठित की थी। जांच टीम में आरओ जीतलाल यादव, पूर्ति निरीक्षक राजेश कुमार और सुरेश कुमार को शामिल किया गया था। जब टीम ने जांच की तो पता चला कि कोटेदार ने अनाज का वितरण ही नहीं किया गया और वितरण रजिस्टर में छेड़छाड़ व ओवर राइटिंग की गई है। आरओ जीतलाल यादव ने बताया कि मामले की जांच कर डीएम को रिपोर्ट भेज दी गयी थी। डीएम ने कोटेदार के खिलाफ मुक़दमा दर्ज कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि सस्ते गल्ले की दूूकान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही पूर्ति निरीक्षक राजेश कुमार की तहरीर पर कोटेदार मोतीलाल के खिलाफ दुद्धी कोतवाली में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत केस दर्ज कराया गया है।
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