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Sonebhadra News: दुष्कर्म के दोषियों को 10 वर्ष की कैद

Thu, 15 Dec 2022 11:27 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 15 Dec 2022 11:27 PM IST
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10 years imprisonment for rape convicts
आठ वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनभद्र निहारिका चौहान की अदालत ने बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध पाकर दोषियों राजेंद्र उर्फ राजेंदर व रमेश को 10 वर्ष की कैद 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि 80 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक चोपन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के पिता ने एक सितंबर 2014 को ओबरा सीओ को तहरीर दी थी कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी 24 अगस्त 2014 को शाम 6-7 बजे से गायब है। जब से बेटी गायब है तभी से विंढमगंज थाना क्षेत्र के फुलवार गांव निवासी राजेंद्र उर्फ राजेंदर भी घर से गायब है। इस तहरीर पर चोपन पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में राजेंद्र व रमेश के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोष सिद्ध पाकर दोषी राजेंद्र उर्फ राजेंदर और रमेश को 10-10 वर्ष की कैद एवं 40-40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह एडवोकेट ने बहस की।
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