{"_id":"6348522705db9041a0383026","slug":"10-years-imprisonment-for-attempted-murder-sonbhadra-news-vns678900143","type":"story","status":"publish","title_hn":"हत्या के प्रयास में दोषी को 10 साल की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हत्या के प्रयास में दोषी को 10 साल की कैद
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पांच वर्ष पूर्व हुए हत्या के प्रयास मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्ज्मा की अदालत ने दोषी जीतन खरवार को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 14 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक मांची थाना क्षेत्र के पत्थर का कुंआ गांव निवासी रमेश खरवार ने मांची थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि वह अपने भाई महेश खरवार के साथ सात अगस्त 2017 को खेत में मेंड़बंदी कर रहा था। तभी गांव का ही जीतन खरवार हाथ में बंदूक लेकर आया और जान मारने की नियत से भाई महेश के ऊपर फायर कर दिया। गोली महेश के दाहिने हाथ व पीठ पर लगी।
इस तहरीर पर जीतन खरवार के विरुद्ध हत्या का प्रयास समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी जीतन खरवार को 10 साल की कैद और 14 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट ने दोषी जीतन खरवार को तीन साल की कैद और तीन हजार रुपये अर्थदंड की दर्ज सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप सिंह ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष के मुताबिक मांची थाना क्षेत्र के पत्थर का कुंआ गांव निवासी रमेश खरवार ने मांची थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि वह अपने भाई महेश खरवार के साथ सात अगस्त 2017 को खेत में मेंड़बंदी कर रहा था। तभी गांव का ही जीतन खरवार हाथ में बंदूक लेकर आया और जान मारने की नियत से भाई महेश के ऊपर फायर कर दिया। गोली महेश के दाहिने हाथ व पीठ पर लगी।
विज्ञापन
इस तहरीर पर जीतन खरवार के विरुद्ध हत्या का प्रयास समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी जीतन खरवार को 10 साल की कैद और 14 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट ने दोषी जीतन खरवार को तीन साल की कैद और तीन हजार रुपये अर्थदंड की दर्ज सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप सिंह ने की।
विज्ञापन