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Sitapur News: वोटर कार्ड न होने पर भी कर सकेंगे मतदान
Sat, 23 Mar 2024 03:06 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
Updated Sat, 23 Mar 2024 03:06 PM IST
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सीतापुर। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को मतदान में किसी तरह का व्यवधान न उत्पन्न हो, इसकी व्यवस्था की जा रही है। इसी क्रम में ऐसे मतदाता जिनके पास किन्हीं कारणवश मतदाता पहचान पत्र नहीं उपलब्ध हो सका है, वे 12 प्रकार के प्रमाण पत्र में से कोई एक दिखाकर मतदान कर सकेंगे। इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैँ।
जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह ने बताया कि विकल्प के रूप में आधार कार्ड मान्य है। इसी तरह मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक व डाकघर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र व राज्य संग विभिन्न कंपनियों की ओर से कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद व विधायकों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आई कार्ड संग अन्य दस्तावेज मान्य होंगे।
पांच दिन पहले मिलेगी मतदाता सूचना पर्ची
मतदाताओं को मतदान करने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए मतदाताओं को बीएलओ की ओर से मतदाता सूचना पर्ची मतदान तिथि से कम से कम पांच दिन पूर्व वितरित की जाएगी। इस पर्ची पर मतदेय स्थल, मतदान की तिथि और समय का उल्लेख रहता है। इस पर्ची को मतदाता के पहचान दस्तावेज के रूप में नहीं माना जाएगा।
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चुनाव तक विकास कार्यों पर लगी रोक
लोकसभा चुनाव में पारदर्शिता के तहत किसी लोभ, लालच के मतदान संपन्न कराया जाना है। इसी के तहत विकास कार्यों को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। कोई भी नया कार्य शुरू नहीं किया जाएगा। न ही विधायकों की ओर से निधि का पैसा किसी कार्य के लिए दिया जाएगा। जो कार्य नियमानुसार स्वीकृत हो चुके हैं और पहले से कराए जा रहे हैं, उन्हें कराया जा सकेगा। जो कार्य स्वीकृत होने के बाद चुनाव की घोषणा तक भौतिक रूप से प्रारंभ नहीं किए गए थे। उन्हें चुनाव तक नहीं कराया जाएगा।
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जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह ने बताया कि विकल्प के रूप में आधार कार्ड मान्य है। इसी तरह मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक व डाकघर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र व राज्य संग विभिन्न कंपनियों की ओर से कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद व विधायकों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आई कार्ड संग अन्य दस्तावेज मान्य होंगे।
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पांच दिन पहले मिलेगी मतदाता सूचना पर्ची
मतदाताओं को मतदान करने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए मतदाताओं को बीएलओ की ओर से मतदाता सूचना पर्ची मतदान तिथि से कम से कम पांच दिन पूर्व वितरित की जाएगी। इस पर्ची पर मतदेय स्थल, मतदान की तिथि और समय का उल्लेख रहता है। इस पर्ची को मतदाता के पहचान दस्तावेज के रूप में नहीं माना जाएगा।
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चुनाव तक विकास कार्यों पर लगी रोक
लोकसभा चुनाव में पारदर्शिता के तहत किसी लोभ, लालच के मतदान संपन्न कराया जाना है। इसी के तहत विकास कार्यों को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। कोई भी नया कार्य शुरू नहीं किया जाएगा। न ही विधायकों की ओर से निधि का पैसा किसी कार्य के लिए दिया जाएगा। जो कार्य नियमानुसार स्वीकृत हो चुके हैं और पहले से कराए जा रहे हैं, उन्हें कराया जा सकेगा। जो कार्य स्वीकृत होने के बाद चुनाव की घोषणा तक भौतिक रूप से प्रारंभ नहीं किए गए थे। उन्हें चुनाव तक नहीं कराया जाएगा।