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छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल की कैद
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सीतापुर। विशेष सत्र न्यायाधीश रीता गुप्ता ने छेड़छाड़ के आरोपी एक व्यक्ति को 3 वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अरुण अग्निहोत्री व अतुलंजय तिवारी द्वारा संयुक्त रूप से की गई।
इमिलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम निवासी सिकटिहा निवासी राजू के विरुद्ध गांव के ही एक व्यक्ति ने घर में घुसकर बलात्कार की कोशिश करने व पीछा करने पर जान से मारने की नियत से फायर करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।
विवेचक ने राजू के विरुद्ध बलात्कार की कोशिश का साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय में केस की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को महिला से छेड़छाड़ का दोषी पाते हुए 3 वर्ष के कारावास और 5 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। संवाद
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इमिलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम निवासी सिकटिहा निवासी राजू के विरुद्ध गांव के ही एक व्यक्ति ने घर में घुसकर बलात्कार की कोशिश करने व पीछा करने पर जान से मारने की नियत से फायर करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।
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विवेचक ने राजू के विरुद्ध बलात्कार की कोशिश का साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय में केस की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को महिला से छेड़छाड़ का दोषी पाते हुए 3 वर्ष के कारावास और 5 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। संवाद
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